गौरी शंकर गुप्ता/रायगढ़। छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले के लैलूंगा थाना क्षेत्र से एक बेहद हैरान करने वाला मामला सामने आया है। यहां शासकीय महाविद्यालय कुंजारा में कार्यरत एक सहायक प्राध्यापक (प्रोफेसर) को उधारी में रकम देने से मना करना भारी पड़ गया। एक युवती ने सरेराह उनका कॉलर पकड़कर उन्हें तीन-चार तमाचे जड़ दिए और गंदी-गंदी गालियां देते हुए जान से मारने व झूठे केस में फंसाने की धमकी दे डाली। इस खौफनाक घटना से डरे-सहमे प्रोफेसर लैलूंगा छोड़कर रायगढ़ भाग गए थे। अब घटना के करीब 15 दिनों बाद हिम्मत जुटाकर उन्होंने मामले की लिखित शिकायत दर्ज कराई है, जिस पर पुलिस ने आरोपी युवती के खिलाफ गंभीर धाराओं में अपराध पंजीबद्ध कर लिया है।
घरेलू संबंध का फायदा उठाकर मांग रही थी पैसे
मिली जानकारी के अनुसार, मूल रूप से जूटमिल थाना क्षेत्र (रायगढ़) के निवासी रेमन भार्गव (43 वर्ष) वर्तमान में लैलूंगा की भागीरथी पटेल कॉलोनी में अपने परिवार के साथ रहते हैं और कुंजारा के शासकीय कॉलेज में सहायक प्राध्यापक हैं। उनकी ही कॉलोनी में काजल मिंज नाम की 25 वर्षीय युवती रहती है, जिसका प्रोफेसर के घर अक्सर आना-जाना था। इस वजह से दोनों परिवारों के बीच घरेलू संबंध बन गए थे। आरोप है कि इसी नजदीकी का फायदा उठाकर काजल लगातार प्रोफेसर से उधारी में रुपयों की मांग कर रही थी। प्रोफेसर द्वारा मना करने पर वह अक्सर उनके साथ गाली-गलौज करने लगती थी।
पत्नी के सामने बीच सड़क पर जड़े थप्पड़
शिकायत के मुताबिक, बीते 30 जून 2026 की दोपहर करीब 1:00 बजे जब प्रोफेसर रेमन भार्गव कुंजारा के पास पहुंचे, तो काजल ने उन्हें बीच रास्ते में रोक लिया और फिर से उधारी में पैसे मांगने लगी। जब प्रोफेसर ने साफ इनकार किया, तो युवती तैश में आ गई और प्रोफेसर का कॉलर पकड़कर उनके बाएं गाल पर दनादन तीन-चार झापड़ जड़ दिए। घटना के वक्त प्रोफेसर की पत्नी राजेश्वरी भी मौके पर मौजूद थीं, जिन्होंने बीच-बचाव कर किसी तरह अपने पति को बचाया।
पीड़ित प्रोफेसर का बयान (FIR के अनुसार):
“पैसे नहीं देने पर काजल ने मुझे गंदी गालियां दीं, कॉलर पकड़कर थप्पड़ मारे और जान से मारने की धमकी दी। उसने मुझे झूठे केस में फंसाने की भी धमकी दी थी, जिससे डरकर मैं लैलूंगा छोड़कर रायगढ़ चला गया था।”
डर के मारे लैलूंगा छोड़ भागे थे प्रोफेसर, अब दर्ज हुआ केस
युवती द्वारा दी गई झूठे केस की धमकी से प्रोफेसर इस कदर खौफजदा हो गए कि वे तुरंत लैलूंगा छोड़कर रायगढ़ चले गए थे। उन्होंने इस पूरी घटना की जानकारी अपने एक परिचित को भी दी थी। आखिरकार घटना के 15 दिन बाद, 15 जुलाई 2026 को हिम्मत जुटाकर प्रोफेसर अपनी पत्नी के साथ लैलूंगा थाना पहुंचे और मामले की लिखित रिपोर्ट दर्ज कराई।
पुलिसिया कार्रवाई: नई धाराओं के तहत मामला दर्ज
लैलूंगा थाने के उप-निरीक्षक (SI) गिरधारी साव ने पीड़ित प्रोफेसर की शिकायत को गंभीरता से लेते हुए आरोपी युवती काजल मिंज के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS), 2023 की निम्नलिखित गंभीर धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया है:
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धारा 115(2): स्वेच्छा से चोट पहुंचाना/मारपीट करना।
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धारा 296: अश्लील कृत्यों या गंदी गालियों का प्रयोग करना।
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धारा 351(3): जान से मारने की धमकी देना (आपराधिक धमकी)।
लैलूंगा पुलिस ने मामला दर्ज कर आधिकारिक रूप से विवेचना शुरू कर दी है और आरोपी युवती के खिलाफ आगे की वैधानिक कानूनी कार्रवाई की जा रही है। वहीं, इस मामले के कुछ अन्य छिपे हुए पहलुओं को लेकर भी क्षेत्र में कई तरह की चर्चाएं गर्म हैं।
