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    दिल्ली में प्रदूषण के बढ़ते स्तर के कारण लागू हुए GRAP 4, BS3 और BS4 वाहनों पर लगी रोक

    News DeskBy News DeskJanuary 16, 2025No Comments3 Mins Read
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    दिल्ली में प्रदूषण के बढ़ते स्तर के कारण लागू हुए GRAP 4, BS3 और BS4 वाहनों पर लगी रोक
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    दिल्ली। स्मॉग और कोहरे के चलते बुधवार को NCR में प्रदूषण का स्तर एक बार फिर बढ़ गया। दिल्ली-NCR के ज्यादातर प्रमुख शहरों में हवा की गुणवत्ता खराब से बहुत खराब श्रेणी में पहुंच गई। CPCB के अनुसार प्रदूषण का स्तर अभी घटने की संभावना नहीं है। पूर्वानुमान है कि जल्द ही यह गंभीर श्रेणी में पहुंच जाएगी। इसका अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि 4 चार बजे दिल्ली का AQI 386 था, शाम 5 बजे यह बढ़कर 393 और शाम छह बजे 396 हो गया। इसी के मद्देनजर वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) की उप समिति ने आपात बैठक कर NCR में ग्रेप तीन और चार लागू कर इनके प्रतिबंध तत्काल प्रभाव से लागू कर दिए हैं।

    कई गतिविधियों पर प्रतिबंध

    इसके तहत NCR में विध्वंस और ऐसे सभी निर्माण कार्य पर CAQM ने प्रतिबंध लगा दिया है, जिनसे धूल उड़ने पर प्रदूषण फैलता है। यानी अधिक प्रदूषण फैलाने वाले निर्माण और विध्वंस कार्य बंद रहेंगे। निर्माण सामग्री ढोने वाले वाहनों पर प्रतिबंध रहेगा। सभी स्टोन क्रसर मशीनों के संचालन, खनन और उससे जुड़ी गतिविधियों पर भी रोक रहेगी। इसके अलावा दिल्ली, गुरुग्राम, फरीदाबाद, गाजियाबाद व गौतम बुद्ध नगर जिले में BS3 पेट्रोल व BS4 इंजन वाले चार पहिया वाहनों (कार) के इस्तेमाल पर रोक लगा दी गई है, लेकिन दिव्यांग अपनी व्यक्तिगत जरूरत के लिए BS3 पेट्रोल व BS4 इंजन की कार का इस्तेमाल कर सकते हैं। BS4 डीजल इंजन वाले माल वाहक वाहनों के भी दिल्ली में प्रवेश करने पर प्रतिबंध रहेगा।

    नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई

    CAQM ने संबंधित एजेंसियों को इस पर अमल सुनिश्चित करने व नियम का पालन नहीं करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने के आदेश दिए हैं। CAQM ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश से 13 दिसंबर को ग्रेप तीन में शामिल नए प्रविधानों का भी पालन करना होगा। दिल्ली, गुरुग्राम, फरीदाबाद, गाजियाबाद व गौतम बुद्ध नगर जिले में पांचवीं कक्षा तक, कक्षा से छह से नौ और 11वीं के लिए स्कूलों को अनिवार्य रूप से हाइब्रिड मोड में चलाना होगा। अभिभावक व बच्चे ऑनलाइन या ऑफलाइन पढ़ाई का विकल्प चयन कर सकते हैं।

    किन वाहनों को रहेगी छूट?

    दिल्ली में पंजीकृत BS4 या उससे कम मानक के डीजल इंजन एमजीवी का दिल्ली में परिचालन प्रतिबंधित रहेगा। सिर्फ जरूरी सेवाओं से जुड़े वाहनों को इससे छूट दी गई है। दिल्ली के बाहर पंजीकृत BS4 या उससे कम मानक के डीजल इंजन के हल्के व्यवसायिक वाहनों का दिल्ली में प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा। दिल्ली, गुरुग्राम, फरीदाबाद, गाजियाबाद व गौतम बुद्ध नगर में सरकारी दफ्तरों व सिविक एजेंसियों के कार्यालय के ड्यूटी के समय में बदलाव कर दफ्तरों के खोलने और बंद करने का समय अलग-अलग निर्धारित करना होगा।

    दिल्ली में ट्रकों की एंट्री पर पाबंदी

    दिल्ली में ट्रकों के प्रवेश पर पाबंदी रहेगी। इसमें आवश्यक वस्तुओं व सेवाओं वाले ट्रकों को छूट है। जबकि, एलएनजी-सीएनजी-इलेक्ट्रिक व बीएस-छह मानकों वाले डीजल संचालित ट्रक प्रवेश कर सकेंगे। अब राजमार्गों, सड़कों, फ्लाइओवर, ओवरब्रिज, पावर ट्रांसमिशन, पाइप लाइन, दूरसंचार जैसी सार्वजनिक परियोजनाओं में भी निर्माण और ध्वस्तीकरण पर भी पाबंदी लगा दी गई है। दिल्ली-NCR सरकार सरकारी कार्यालयों, नगर पालिका और निजी कार्यालयों को 50 प्रतिशत क्षमता पर काम करने और बाकी को घर से काम करने की अनुमति देने पर निर्णय ले सकती हैं। केंद्र सरकार के कार्यालयों में कर्मचारियों को घर से काम करने की अनुमति देने पर निर्णय ले सकती है।

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