बिलासपुर। औद्योगिक क्षेत्र सिरगिट्टी में बीते दिनों हुए भीषण अग्निकांड मामले में पुलिस ने कारखाना प्रबंधक की गंभीर लापरवाही के कारण दो लोगों की जान चली जाने के बाद प्रबंधक के खिलाफ अपराध दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस ने मामले में बीएनएस की धारा 106 (1) और 125 (ए) के तहत अपराध पंजीबद्ध किया है। धारा 106 (1) लापरवाही से हुई मौत से संबंधित है, जिसमें पांच साल तक की कैद और जुर्माने का प्रावधान है। वहीं धारा 125 (ए) किसी व्यक्ति की जान या सुरक्षा को जानबूझकर खतरे में डालने से जुड़े अपराध पर लागू होती है।
यह घटना 24 दिसंबर की दोपहर सिरगिट्टी सेक्टर-डी स्थित मित्तल फर्नीचर कारखाने में हुई थी। अचानक लगी आग ने कुछ ही देर में विकराल रूप ले लिया, जिससे पूरे इलाके में अफरा-तफरी मच गई। पुलिस का कहना है कि यदि समय रहते आग पर काबू नहीं पाया जाता, तो यह हादसा और भी बड़ा हो सकता था। पुलिस विवेचना में सामने आया कि कारखाना प्रबंधक संजय मित्तल द्वारा सुरक्षा मानकों की अनदेखी की जा रही थी। इसी लापरवाही के चलते तिफरा निवासी अभिजीत सूर्यवंशी की आग की लपटों में फंसकर मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। वहीं गंभीर रूप से झुलसे रितेश शुक्ला ने इलाज के लिए ले जाते समय दम तोड़ दिया। तीसरे मजदूर दक्ष द्विवेदी को अस्पताल में भर्ती कराया गया है।
जांच में यह भी सामने आया कि कारखाने में भारी मात्रा में तारपीन का भंडारण किया गया था, जो आग भड़कने का मुख्य कारण बना। उद्योग विभाग से यह स्थान एस एस केमिकल के नाम पर आवंटित था, लेकिन इसकी आड़ में यहां तारपीन से जुड़ा कार्य किया जा रहा था। मजदूरों से बिना किसी सुरक्षा उपकरण के काम कराया जा रहा था।
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