भोपाल । मध्य प्रदेश में पहली बार आबकारी विभाग ने वेयरहाउस प्रभारी की व्यवस्था को खत्म कर दिया है। शराब कारोबारी को शराब की आपूर्ति के लिए अब ऑनलाइन आवेदन करना होगा। उन्हें ऑनलाइन स्वीकृति प्राप्त होगी।
आबकारी विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों का मानना है। वेयरहाउस प्रभारी के कारण आपूर्ति में विलंब होता था। इसको लेकर भ्रष्टाचार के आरोप समय-समय पर लगाते रहते थे। बार-बार जिला आबकारी अधिकारियों के चक्कर भी लगाने पड़ते थे। इस मामले में शराब कारोबारी और डिस्टलर ने मुख्यमंत्री मोहन यादव को वर्तमान में हो रही असुविधा से अवगत कराया था। मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव के निर्देश पर आबकारी विभाग ने ई आबकारी प्रणाली के अंतर्गत ऑनलाइन स्वीकृति दिए जाने की व्यवस्था शुरू कर दी है। 7 दिन के अंदर शराब कारोबारी को मांग के अनुसार शराब उपलब्ध करा दी जाएगी। इसके लिए वेयरहाउस प्रभारी से अब अनुमति लेने की जरूरत नहीं होगी।
मध्य प्रदेश आबकारी विभाग ने 20 जनवरी से यह व्यवस्था लागू कर दी है। मुख्य आबकारी आयुक्त अभिजीत अग्रवाल ने आदेश जारी कर दिए हैं। आदेश के अनुसार अब शराब की आपूर्ति के लिए शराब ठेकेदार को ईंआबकारी पोर्टल पर अपनी मांग दर्ज करानी होगी। भुगतान की व्यवस्था पूर्व की तरह ही रहेगी। इस नई व्यवस्था से केवल वितरण प्रणाली में बदलाव किया गया है। स्थानीय आबकारी अधिकारियों तथा वेयरहाउस प्रभारी की अनुमति लेने की जरूरत शराब ठेकेदारों को नहीं होगी। वेयरहाउस में शराब के भंडारण को लेकर नई व्यवस्था शुरू की गई है।
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