उत्तर प्रदेश। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने माफिया अतीक अहमद के बेटे अली अहमद की याचिका खारिज कर दी है। अली अहमद ने अपनी सुरक्षा की मांग को लेकर याचिका दाखिल की थी। हाईकोर्ट ने आशंका के आधार पर की गई सुरक्षा की मांग को लेकर अली अहमद से हलफनामा मांगा था। 13 दिसंबर को हुई सुनवाई के दौरान अली अहमद के वकील कोर्ट में मौजूद नहीं हुए, इसलिए याचिका खारिज कर दी गई। अली अहमद इस समय नैनी के सेंट्रल जेल में बंद चल रहा है।
अपनी याचिका में अली अहमद ने आशंका जताई थी कि कोर्ट पेशी के समय पर उस पर हमला किया जा सकता है। अहमद ने पेशी पर ले जाते समय यूपी पुलिस की जगह केंद्रीय सुरक्षा बलों की मांग की थी। साथ ही वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिये पेशी पर हाजिर होने की मांग की थी। सुरक्षा कारणों से जेल बदलने की इच्छा भी जताई गई थी। कोर्ट ने यह कहते हुए याचिका को खारिज कर दिया कि काल्पनिक आधार पर खतरा बताकर सुरक्षा के आदेश नहीं मिल सकते। पेशी के दौरान सुरक्षा खतरे को लेकर कुछ पुख्ता सुबूत होने चाहिए।