खैरागढ़। गंडई थाना क्षेत्र की महज 5 साल की मासूम बच्ची से दुष्कर्म के मामले में विशेष अपर सत्र न्यायाधीश कु.मोहनी कंवर की अदालत ने पॉक्सो प्रकरण पर बड़ा फैसला सुनाया। मामला 2023 का है। अदालत ने आरोपी संजय गोस्वामी उर्फ मंगलू 5 वर्ष की मासूम बच्ची को खजानी दिलाने के नाम पर दुकान लेकर गया और ईट भट्ठे के पास ले जाकर रेप किया और किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी दी थी।
बच्ची ने परिजनों को जानकारी दी। जिस पर परिजनों ने रिपोर्ट दर्ज कराया था। को भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 376(ए)(बी), 376(2)(आई) एवं 506 तथा पॉक्सो अधिनियम, 2012 की धारा 4, 6 के अंतर्गत दोषी मानते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई।
अदालत ने माना कि यह अपराध न केवल पीड़िता की शारीरिक गरिमा के विरुद्ध है बल्कि उसकी मानसिक शांति एवं बचपन पर भी अमिट आघात पहुंचाने वाला है। न्यायालय ने कहा कि ऐसे अपराधों के लिए समाज में कोई सहानुभूति नहीं हो सकती और कड़ी सजा ही इसका उचित दंड है।
Author Profile
Latest entries
छत्तीसगढ़June 21, 2026मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने गंभीर किडनी रोगी के उपचार हेतु 3.95 लाख रुपये की सहायता राशि स्वीकृत की
छत्तीसगढ़June 21, 202612वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर अम्बिकापुर में मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने किया सामूहिक योगाभ्यास
छत्तीसगढ़June 19, 2026मोदी सरकार के 12 वर्षों में रोजगार, गरीब कल्याण और अर्थव्यवस्था को मिली नई मजबूती: उद्योग मंत्री श्री लखनलाल देवांगन
छत्तीसगढ़June 19, 2026धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा का जीवन जल, जंगल और जमीन की रक्षा के संघर्ष की अमर गाथा : मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय




