Raipur. रायपुर। कलेक्टर रायपुर डॉ. गौरव कुमार सिंह ने रायपुर जिले के ग्राम गोमची स्थित निजी उर्वरक विक्रेता मेसर्स व्ही.एन.आर. एग्रीमैट्रीक्स को उर्वरक नियंत्रण आदेश के उल्लंघन के मामले में कारण बताओ नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है। कलेक्टरने यह कार्रवाई कृषि विभाग के उपसंचालक कृषि सतीश अवस्थी द्वारा गठित उर्वरक निरीक्षक दल द्वारा बीते दिनों संबंधित फर्म के औचक निरीक्षण के दौरान वहां पाई गई अनियमितता के चलते की है। उर्वरक विक्रेता मेसर्स व्ही.एन.आर. एग्रीमैट्रीक्स के यहां से 41.17 मीट्रिक टन उर्वरक जब्त की गई है। गौरतलब है कि कृषि विभाग के निरीक्षण दल द्वारा 30 अगस्त को उक्त उर्वरक विक्रेता फर्म का औचक निरीक्षण किया गया।
इस दौरान संबंधित विक्रेता द्वारा उर्वरक (नियंत्रण) आदेश 1985 का उल्लंघन का मामला पाए जाने पर गोदाम में भंडारित कुल 41.17 मीट्रिक टन उर्वरक के जब्ती की कार्रवाई की गई। कलेक्टर डॉ. सिंह ने कहा है कि किसानों को निर्धारित दर पर गुणवत्तायुक्त उर्वरक उपलब्ध कराना शासन की प्राथमिकता है। इसमें किसी भी तरह की अनियमितता और लापरवाही का मामला पाए जाने पर संबंधितों के विरूद्ध कड़ी कार्रवाई की जाएगी। रायपुर जिले में कृषि विभाग के अधिकारियों के टीम किसानों को सही दाम पर उर्वरक उपलब्ध कराने और कालाबाजारी पर कड़ाई से रोक लगाने के लिए लगातार उर्वरक विक्रेता संस्थानों की जांच-पड़ताल कर रही है। ग्राम गोमची स्थित निजी उर्वरक विक्रेता मेसर्स व्ही.एन.आर. एग्रीमैट्रीक्स के यहां औचक निरीक्षण कार्रवाई में सहायक संचालक कृषि श्रीमती स्मृति कोल्हे ठाकुर, उर्वरक निरीक्षक श्रीमती अंजनी साहू एवं श्री अनिल वर्मा शामिल रहे।
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