रायपुर। बिलासपुर के वेलकम डिस्टलरी के खिलाफ बिना अनुमति, और अनुबंध के भू-जल के दोहन का मामला सामने आया है। इस पूरे मामले में जल संसाधन मंत्री केदार कश्यप ने बताया कि वेलकम डिस्टलरी पर करीब 90 करोड़ की जलकर राशि बकाया है। यह राशि संस्थान द्वारा जमा नहीं किया गया है। वसूली के लिए कार्रवाई की जा रही है।
प्रश्नकाल में कांग्रेस सदस्य अटल श्रीवास्तव के सवाल के लिखित जवाब में जल संसाधन मंत्री कश्यप ने बताया कि बिलासपुर जिले के छेरका बांधा स्थित वेलकम डिस्टलरी द्वारा जल संसाधन विभाग की बिना अनुमति, और अनुबंध के भू-जल का दोहन किया जा रहा है। संस्थान को केन्द्रीय भू-जल प्राधिकरण नई दिल्ली से भू-जल दोहन के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र 5 जनवरी 2027 तक प्राप्त है। उन्होंने कहा कि बिना अनुमति, और अनुबंध के जल आहरण करने पर शासन द्वारा निर्धारित राशि का तीन गुना देयक, भुगतान के लिए विभाग द्वारा संस्थान को प्रतिमाह प्रेषित किया जाता है। जून 2025 तक वेलकम डिस्टलरी द्वारा जल संसाधन विभाग को जलकर की राशि 89 करोड़ 99 लाख 61 हजार 338 रूपए का भुगतान किया जाना है। यह राशि 1998 से आज तक शेष है।
जल संसाधन मंत्री ने बताया संस्थान द्वारा भुगतान नहीं किए जाने पर वसूली के लिए प्रशासनिक अधिकारियों को पत्र लिखे गए हैं। तहसीलदार रतनपुर द्वारा 20 जून को जलकर वसूली के लिए नियमानुसार कार्रवाई करने लिखा गया है। जिसकी सूचना कलेक्टर, और अन्य विभाग के उच्च अधिकारी को दी गई है।
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