बैंक खातों से जुड़े नियमों में सरकार ने एक बड़ा बदलाव किया है, जो ग्राहकों के लिए एक महत्वपूर्ण खबर है। अब बैंक खाताधारक अपने अकाउंट में सिर्फ एक नहीं, बल्कि चार नॉमिनी जोड़ सकते हैं। यह बदलाव मंगलवार को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा संसद में पेश किए गए बैंकिंग कानून (संशोधन) विधेयक 2024 के तहत किया गया। विधेयक को मंजूरी मिल गई है और इसके तहत बैंक अकाउंट में नॉमिनी की संख्या को बढ़ाने का प्रस्ताव शामिल है।
क्या है नया बदलाव?
वर्तमान में, बैंक खातों और लॉकर के लिए केवल एक नॉमिनी को जोड़ने की अनुमति थी, लेकिन अब खाताधारक एक से अधिक नॉमिनी जोड़ सकते हैं। वित्त मंत्री सीतारमण ने बताया कि अब डिपॉजिटर्स के पास यह विकल्प होगा कि वे अपने बैंक अकाउंट में एक के बाद एक या एक ही समय में चार नॉमिनी जोड़ सकेंगे। इससे ग्राहकों को अपनी संपत्ति का वितरण अधिक सुविधाजनक तरीके से करने में मदद मिलेगी।
लॉकर होल्डर्स के लिए भी नया नियम
लॉकर होल्डर्स के लिए भी एक महत्वपूर्ण बदलाव किया गया है। अब उन्हें केवल क्रमिक नामांकन का विकल्प मिलेगा, जिसका मतलब है कि यदि पहला नॉमिनी उपलब्ध नहीं है, तो अगला नामांकित व्यक्ति अपने आप प्रभावी हो जाएगा। इस प्रक्रिया से लॉकर में रखे सामान के कानूनी उत्तराधिकारियों के लिए जटिलताएं कम होंगी।
वित्त मंत्री ने इस अवसर पर यह भी स्पष्ट किया कि सरकार और रिजर्व बैंक 2014 से बैंकों की स्थिरता को सुनिश्चित करने के लिए सतर्क हैं। उन्होंने कहा कि उनका उद्देश्य बैंकों को सुरक्षित, स्थिर और स्वस्थ बनाना है, और आज देश के बैंक पेशेवर तरीके से संचालित हो रहे हैं, जो एक बड़ी राष्ट्रीय उपलब्धि है।
बैंक मर्जर पर सरकार का रुख
वहीं, वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने राज्यसभा में बताया कि सरकारी बैंकों के मर्जर पर फिलहाल कोई विचार नहीं किया जा रहा है। उन्होंने यह भी कहा कि सरकार ने 2019 में 10 बैंकों के मर्जर के बाद चार बड़े बैंकों का गठन किया था, और अब इस दिशा में कोई नई योजना नहीं है।
यह बदलाव बैंक ग्राहकों के लिए एक राहत का संदेश लेकर आया है, क्योंकि अब उन्हें अपनी संपत्ति और धन के वितरण में ज्यादा सुविधा और लचीलापन मिलेगा।