मुंबई। सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (राकांपा) के संस्थापक शरद पवार को एक बड़ा झटका देते हुए कहा है कि पार्टी का घड़ी चिह्न अजित पवार के पास ही रहेगा। यह फैसला महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव से पहले आया है और शरद पवार गुट की याचिका पर दिया गया।
कोर्ट ने स्पष्ट किया कि अजित पवार गुट को चुनाव प्रचार के दौरान एक ‘डिस्क्लेमर’ जोड़ना होगा, जिसमें यह उल्लेख किया जाएगा कि इस मामले पर अभी अंतिम निर्णय नहीं लिया गया है। जस्टिस सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि यदि उन्हें लगा कि आदेश का जानबूझकर उल्लंघन हो रहा है, तो वे अवमानना की कार्रवाई कर सकते हैं।
शरद पवार ने कोर्ट में आरोप लगाया था कि अजित पवार गुट ने पूर्व आदेश का उल्लंघन करते हुए कोई डिस्क्लेमर नहीं जोड़ा, जिससे मतदाताओं में भ्रम पैदा हुआ। इसके बाद, कोर्ट ने अजित पवार और अन्य को नोटिस जारी किया है और निर्देश दिया है कि वे 19 मार्च और 24 अप्रैल को दिए गए निर्देशों के अनुसार हलफनामा दाखिल करें।