रायपुर। छत्तीसगढ़ सरकार ने शराब की हर बोतल, अद्धी और पौवा पर देशी-अंग्रेजी शराब के लिए अधोसंचरचना विकास शुल्क तय किया है। देशी मदिरा (मसाला एवं प्लेन के लिए) बोतल पर 80 रुपए, अद्धी पर 40 और पौवा पर 20 रुपए देने होंगे। इसी तरह विदेशी मदिरा (सप्रिट) 1000 मिली तक की बोतल के लिए 120 रुपए, 767 मिली के लिए 80 रुपए, 383 मिली से कम, लेकिन 246 मिली. वाली शीशी के लिए 40 रुपए और 191 मिली. से कम, लेकिन 142 मिली वाली छोटी शीशी के लिए 20 रुपए देने होंगे। विदेशी मदिरा (माल्ट के लिए) 767 मिली. से अधिक, लेकिन 495 मिली से कम के लिए 20 रुपए और 383 मिली. ले कम, लेकिन 246 मिली. से अधिक के लिए 10 रुपए प्रति शीशी देने होंगे।
एक ग्राहक को मिलेगी एक बोतल
आबकारी विभाग ने शराब बिक्री के लिए हर खरीदार के लिए मात्रा भी तय की है। देशी या विदेशी मदिरा दुकानों से एक व्यक्ति को एक बार में देशी अथवा विदेशी मदिरा (संप्रट/माल्ट) की केवल एक बोतल अथवा 2 अद्धी अथवा 4 पौवा का ही विक्रय किया जाएगा। साथ ही देशी, विदेशी (प्रीमियम)/ कंपोजिट मदिरा दुकानों पर आवश्यकता अनुरूप सीसीटीवी कैमरे स्थापित किया जाना अनिवार्य होगा।
पिछली सरकार ने भी लागू किया था शुल्क
छत्तीसगढ़ में कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में 2022-23 की आबकारी नीति में कोविड – 19 महामारी के फैलाव के विरुद्ध अधोसंरचना उन्नयन के लिए राशि की प्रतिपूर्ति के लिए देशी मदिरा के फुटकर विक्रय दर पर प्रति नग 10 रुपए की दर से विशेष आबकारी शुल्क अधिरोपित किया गया था। इसके साथ ही शिक्षा एवं स्वास्थ्य के क्षेत्र की महत्वाकांक्षी योजनाओं के लिए वित्त पोषण के लिए न्यूनतम ड्यूटी दर की विदेशी मदिरा तथा सभी प्रकार की बीयर के प्रति नग पर 10 रुपए दी दर से तथा विदेशी मदिरा के प्रति नग पर 20 रुपए की दर से अतिरिक्त आबकारी शुल्क अधिरोपित किया गया था।