गौरी शंकर गुप्ता/रायगढ़। रायगढ़ जिले के औद्योगिक क्षेत्र तमनार में देर रात खड़े ट्रकों और ट्रेलरों को निशाना बनाकर डीजल चोरी करने वाले एक संगठित गिरोह का तमनार पुलिस ने पर्दाफाश किया है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक शशि मोहन सिंह के दिशा-निर्देशन और एडिशनल एसपी अनिल सोनी के मार्गदर्शन में की गई इस कार्रवाई में पुलिस ने चोरी का डीजल खरीदने वाले बिचौलिए सहित तीन आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है।
प्रार्थी गोपेश जायसवाल (निवासी तमनार) ने 4 अगस्त 2026 को थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उनका ट्रेलर (क्रमांक CG 13 AV 7911) जेपीएल प्लांट के गेट नंबर-2, सलिहाभांठा के पास खड़ा था। वाहन की टंकी में लगभग 100 लीटर डीजल था, जिसे देर रात अज्ञात चोरों ने टैंक का ढक्कन तोड़कर पार कर दिया। रिपोर्ट पर तमनार पुलिस ने अपराध क्रमांक 197/2026 के तहत भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 303(2), 317(2) और 3(5) के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू की थी।
थाना प्रभारी निरीक्षक प्रशांत राव के नेतृत्व में पुलिस टीम ने मुखबिर की सूचना पर ग्राम भालूमुड़ा निवासी किशोर कुमार चौहान के घर दबिश दी। कड़ाई से पूछताछ करने पर आरोपी ने अपने अन्य साथियों—फकीर यादव, खुलु उर्फ दुखभंजन देवता, कमलेश कुमार उरांव और कमल सिदार के साथ मिलकर घटना को अंजाम देने की बात स्वीकार की। आरोपियों ने बताया कि चोरी किया गया डीजल ग्राम मुड़ागांव निवासी दुर्गाचरण पटेल को ₹4,000 में बेच दिया गया था और रकम आपस में बांट ली गई थी।
आरोपियों के गिरोह का काम करने का तरीका बेहद शातिराना था। वे रात के अंधेरे में बोलेरो वाहन में लोहे का सब्बल, पेचकस, पाइप और ड्रम लेकर निकलते थे। सुनसान रास्तों पर खड़े वाहनों के डीजल टैंक का ढक्कन तोड़कर डीजल निकाल लेते थे। यदि वाहन का चालक मौके पर जाग जाता, तो उसे डरा-धमकाकर भगा देते थे। पुलिस ने चोरी का माल खरीदने वाले दुर्गाचरण पटेल के खिलाफ भी धारा 317(2) BNS के तहत अपराध दर्ज कर उसे भी गिरफ्तार कर लिया है।
| मुख्य मापदंड / विवरण | पुलिस कार्रवाई एवं जब्ती की संपूर्ण जानकारी |
| गिरफ्तार आरोपी (3) | किशोर कुमार चौहान (37 वर्ष), कमलेश कुमार उरांव (23 वर्ष), दुर्गाचरण पटेल (42 वर्ष – खरीदार) |
| फरार आरोपी (3) | फकीर यादव, खुलु उर्फ दुखभंजन देवता, कमल सिदार (तलाश जारी) |
| जब्त सामग्री | बोलेरो (CG 13 BM 1854), 50 लीटर डीजल, प्लास्टिक पाइप, लोहे का सब्बल, पेचकस व नकदी |
| घटनास्थल | जेपीएल प्लांट, गेट नंबर-2 (सलिहाभांठा, थाना तमनार) |
| मामले में दर्ज धाराएं | धारा 303(2), 317(2), 3(5) भारतीय न्याय संहिता (BNS) |
मामले पर रायगढ़ एसएसपी शशि मोहन सिंह ने स्पष्ट संदेश दिया है कि भारी वाहनों को निशाना बनाने वाले गिरोहों के साथ-साथ चोरी का सामान खरीदने वालों पर भी सख्त कार्रवाई की जाएगी। पुलिस की टीम अब गिरोह के अन्य तीन फरार सदस्यों की गिरफ्तारी के लिए संभावित ठिकानों पर दबिश दे रही है।
