बिलासपुर। छत्तीसगढ़ राज्य अल्पसंख्यक आयोग के चेयरमैन महेन्द्र छाबड़ा अपने पद पर बने रहेंगे। हाईकोर्ट ने उनकी याचिका पर सुनवाई के बाद राज्य शासन के उस फैसले पर रोक लगा दी है, जिसमें उन्हें पद से हटाने का आदेश जारी किया था। हाईकोर्ट ने राज्य शासन को अपने पूर्व के आदेश और नियमों का गंभीरता के साथ पालन करने के लिए भी कहा है।
छत्तीसगढ़ राज्य अल्पसंख्यक आयोग के चेयरमैन के पद पर पदस्थ महेन्द्र छाबड़ा ने अधिवक्ता संदीप दुबे और मानस वाजपेयी के माध्यम से हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। इसमें उन्होंने शासन के पद से हटाने के आदेश को चुनौती दी थी।
याचिका में बताया गया कि याचिकाकर्ता को पूर्ववर्ती राज्य सरकार ने नियम के अनुसार तीन साल के लिए नियुक्ति आदेश जारी किया था। जिसके आधार पर याचिकाकर्ता महेन्द्र छाबड़ा चेयरमैन के पद पर वैधानिक रूप से काम कर रहे थे। लेकिन, राज्य में सत्ता परिवर्तन होते ही आवास एवं पर्यावरण विभाग ने 15 दिसंबर को पत्र लिखकर राजनीतिक नियुक्तियों को समाप्त करने का आदेश जारी कर दिया।