बिलासपुर। छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल ने न्यायालयीन अधिकारी व कर्मचारियों के लिए दो महत्वपूर्ण आदेश जारी किया है। पहले आदेश में ड्रेस कोड को लेकर जरुरी निर्देश जारी किया गया है। दूसरे आदेश में तय समय पर कार्यालय पहुंचने और तय की गई व्यवस्था का परिपालन के संबंध में है।
रजिस्ट्रार जनरल ने ड्रेस कोड के संबंध में संशोधन आदेश जारी किया है। पूर्व में जारी आदेश में आंशिक संशोधन के साथ ही कार्यालय पहुंचने के समय को लेकर सख्ती बरती गई है।
ड्रेस कोड के संबंध में जारी आदेश में निर्देशित किया गया है कि उच्च न्यायालय रजिस्ट्री, सीएसजेए में तैनात सभी पुरुष न्यायिक अधिकारी और छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के पनिजी सचिव किसी भी सौम्य रंग का कोट, टाई, ट्राउजर और शर्ट पहनेंगे।
उच्च न्यायालय रजिस्ट्री और सीएसजेए में कार्यरत सभी महिला न्यायिक अधिकार किसी भी सोबर कलर का कोट और साड़ी या सलवार सूट पहनेंगी।
रजिस्ट्रार जनरल कार्यालय के सभी वर्ग एक मंत्रालयिक अधिकारियों को सुबह 10 बजे तक रजिस्ट्रार जनरल कार्यालय में रखे उपस्थिति रजिस्टर पर हस्ताक्षर करना होगा। इसके बाद रजिस्टर को पीपीएस के समक्ष रखा जाएगा। चीफ जस्टिस के कोर्ट रूम में सुबह 10.15 बजे तक रजिस्टर रखना होगा।