रायपुर : संचालक खेल एवं युवा कल्याण विभाग द्वारा आज जारी एक आदेश के तहत राजीव युवा मितान क्लबों को प्रदत्त राशि के अंतरण एवं समस्त प्रकार के व्यय पर तत्काल प्रभाव से प्रतिबंध लगा दिया गया है। युवा मितान क्लब को आज की स्थ्तिि में किसी भी कार्य के लिए प्रदत्त राशि के उपयोग की अनुमति नहीं होगी।
राज्य के समस्त जिला कलेक्टरों को जारी निर्देश के अनुसार राजीव युवा मितान क्लब योजना (Rajiv Yuva Mitan Club Scheme) अंतर्गत अब तक विभिन्न व्यय की जानकारी और व्यय की गई राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रेषित करने को कहा गया है।
गौरतलब है कि राजीव गांधी युवा मितान क्लब योजना के तहत बीते 02 सालों में राज्य के 13 हजार 269 क्लबों को कुल 132 करोड़ रूपए की राशि जारी की गई थी। इस आदेश के बाद जिला स्तरीय एवं अनुभाग स्तरीय समितियों तथा मितान क्लबों के खातों में आज की स्थिति में उपलब्ध राशि के अंतरण एवं व्यय पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया गया है।