गौरी शंकर गुप्ता/रायगढ़। सोशल मीडिया पर महज लाइक्स और व्यूज हासिल करने की होड़ में हथियार जैसी वस्तुओं का प्रदर्शन कर रील बनाना अब युवाओं को भारी पड़ रहा है। इंस्टाग्राम पर मोटरसाइकिल चलाते हुए पिस्टलनुमा लाइटर को लहराकर रील बनाने वाले एक युवक के खिलाफ रायगढ़ जिले की खरसिया थाना पुलिस ने सख्त वैधानिक कार्रवाई की है। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होने और स्थानीय नागरिकों की शिकायत के बाद पुलिस ने त्वरित संज्ञान लेते हुए आरोपी युवक को तलब किया तथा उसके कृत्य पर शिकंजा कसा है।
यह पूरा मामला खरसिया थाना क्षेत्र के ग्राम छोटेमुडपार का है। क्षेत्रवासियों ने शिकायत दर्ज कराई थी कि गांव के ही एक युवक ने हाथ में पिस्टल जैसी संदिग्ध वस्तु लेकर मोटरसाइकिल चलाते हुए एक वीडियो बनाया है और उसे सोशल मीडिया पर अपलोड किया है। मामला संज्ञान में आते ही एसडीओपी खरसिया सतीश भार्गव ने खरसिया थाना पुलिस को वीडियो का सत्यापन कर नियमानुसार कार्रवाई के निर्देश दिए। निर्देश के परिपालन में उप निरीक्षक अमरनाथ शुक्ला, प्रधान आरक्षक खीरेन्द्र जलतरे और आरक्षक विशोप सिंह की टीम ने तफ्तीश शुरू की और रील में दिख रहे युवक की पहचान 22 वर्षीय खेम सिंह रौतिया (पिता गणेश राम), निवासी छोटेमुडपार के रूप में की।
पुलिस टीम द्वारा आज दोपहर युवक को थाने तलब कर पूछताछ की गई। पूछताछ के दौरान खेम सिंह ने स्वीकार किया कि उसने 28 अगस्त को अपने मोबाइल से पिस्टल जैसे दिखने वाले एक लाइटर को हाथ में लेकर मोटरसाइकिल पर रील बनाई थी और उसे अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर शेयर किया था। इस पर पुलिस अधिकारियों ने उसे स्पष्ट रूप से समझाया कि सोशल मीडिया पर इस प्रकार की भ्रामक व हथियारनुमा वस्तुओं का प्रदर्शन करने से समाज में डर, असुरक्षा का माहौल और गलत संदेश फैलता है, इसलिए ऐसी गतिविधियों से पूरी तरह परहेज करना चाहिए।
पूछताछ और समझाइश की प्रक्रिया के दौरान जब युवक को यह जानकारी हुई कि पड़ोसियों ने उसकी शिकायत की है, तो उसने उतावलेपन में अभद्र व्यवहार करना शुरू कर दिया। इसके बाद खरसिया पुलिस ने सख्त रुख अपनाते हुए प्रतिबंधात्मक कार्रवाई के तहत युवक को धारा 170 बीएनएसएस के अंतर्गत गिरफ्तार कर लिया। इसके बाद मामले में धारा 170 बीएनएसएस/126, 135(3) बीएनएसएस के तहत औपचारिक वैधानिक कार्रवाई पूर्ण की गई। रायगढ़ पुलिस ने आम जनता से अपील की है कि वे लोकप्रिय होने के लिए किसी भी प्रकार के असली या नकली हथियारों का प्रदर्शन न करें और सोशल मीडिया का उपयोग जिम्मेदारीपूर्वक करें, अन्यथा कानून का उल्लंघन करने पर कठोर दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी।
