भिलाई । राष्ट्रीय राजमार्ग पर उसने गलत तरीके से दोपहिया वाहन चलाया। इसका एक वीडियो सोशल मीडिया पर वॉयरल हुआ। यातायात पुलिस ने इस वीडियो के आधार पर संज्ञान लिया। उन्होंने आरोपी वाहन चालक को बुलाया। उसके बाद उसको सक्षम न्यायालय में पेश किया गया। जहां से माननीय अदालत ने 2 हजार रूपए का जुर्माना लगाया है। यातायात पुलिस ने उसके परिजनों को भी ऐसा न करने की समझाइश दी है।
क्या है पूरा मामला
दरअसल वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, दुर्ग राम गोपाल गर्ग के दिये गये निर्देश में एवं सतीष ठाकुर, सदानंद विध्यराज, उप पुलिस अधीक्षक, यातायात के नेतृत्व में यातायात पुलिस दुर्ग द्वारा यातायात संबंधी सुझाव एवं यातायात संबंधी शिकायत होने पर हेल्पलाईन नंबर 9479192029 आम नागरिकों के लिए जारी किया गया है। इसमें प्राप्त शिकायत पर यातायात पुलिस द्वारा कार्यवाही की जा रही है।
हाइवे पर दोपहिया चालक का वीडियो वॉयरल
इसी प्रकार एक मोटर साइकिल सीजी 07 एलपी 4222 पर एक लडके द्वारा गलत तरीके से बैठाकर लापरवाहीपूर्वक नेशनल हाईवे मार्ग में वाहन चलाते वीडियो वॉयरल हुआ। इस पर वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देश पर उक्त वाहन पर तत्काल कार्यवाही करने निर्देश दिया गया।
यातायात पुलिस दुर्ग ने वाहन नंबर से वाहन मालिक का डिटेल निकालकर वाहन मालिक को यातायात मुख्यालय नेहरू नगर बुलाया । इस पर वाहन मालिक को वीडियों दिखाने पर वाहन मालिक ने तस्लीम किया कि यह लडका उसका छोटा भाई है। जो किसी कार्य से मोटर साइकिल लेकर भिलाई 03 गया था ।
इस पर उक्त लडके एवं उसके परिजन को यातायात मुख्यालय बुलाकर समझाईश दी गई और अग्रिम कार्यवाही हेतु न्यायालय प्रस्तुत किया गया। उस पर न्यायालय ने मोटर व्हीकट एक्ट की धाराओं के तहत कार्यवाही करते हुए 2000/-रूपये अर्थदण्ड से दंडित किया।