छत्तीसगढ़ के जशपुर जिले में कलेक्टर कोर्ट ने एक ऐतिहासिक और दूरगामी प्रभाव वाला फैसला सुनाया है। इसके तहत आदिवासियों की जमीन की सुरक्षा के लिए बनी धारा 170-ख के प्राविधान अब मतांतरितों पर भी समान रूप से लागू होंगे। जमीन खरीदने वाले मतांतरित भी गैर आदिवासी की श्रेणी में माने जाएंगे।
कलेक्टर रोहित व्यास ने पहाड़ी कोरवा आदिवासियों की अपील पर सुनवाई करते हुए मतांतरितों द्वारा खरीदी गई करीब 114 एकड़ जमीन के वर्ष 1955 से 1966 के मध्य हुए सौदों को नियमों के उल्लंघन के आधार पर निरस्त कर मूल स्वामियों को भूमि वापस लौटाने का आदेश दिया है।
राज्य में मुस्लिमों द्वारा भी आदिवासियों की जमीन खरीदने के मामले कलेक्टर कोर्ट में चल रहे हैं।
छत्तीसगढ़ के जशपुर जिले में कलेक्टर कोर्ट ने एक ऐतिहासिक और दूरगामी प्रभाव वाला फैसला सुनाया है। इसके तहत आदिवासियों की जमीन की सुरक्षा के लिए बनी धारा 170-ख के प्राविधान अब मतांतरितों पर भी समान रूप से लागू होंगे। जमीन खरीदने वाले मतांतरित भी गैर आदिवासी की श्रेणी में माने जाएंगे।
कलेक्टर रोहित व्यास ने पहाड़ी कोरवा आदिवासियों की अपील पर सुनवाई करते हुए मतांतरितों द्वारा खरीदी गई करीब 114 एकड़ जमीन के वर्ष 1955 से 1966 के मध्य हुए सौदों को नियमों के उल्लंघन के आधार पर निरस्त कर मूल स्वामियों को भूमि वापस लौटाने का आदेश दिया है।
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