Close Menu
    Facebook X (Twitter) Instagram YouTube
    • Home
    • Contact Us
    • MP Info RSS Feed
    Facebook X (Twitter) Instagram
    Knock India
    • Home
    • देश
    • विदेश
    • राज्य
    • छत्तीसगढ़
      • छत्तीसगढ़ जनसंपर्क
    • राजनीती
    • धर्म
    • अन्य खबरें
      • मनोरंजन
      • खेल
      • तकनीकी
      • व्यापार
      • करियर
      • लाइफ स्टाइल
    Knock India
    CRIME

    मां के साथ दुष्कर्म करने वाले बेटे को कोर्ट ने सुनाई 25 साल की कठोर कारावास की सजा

    Knock IndiaBy Knock IndiaMarch 12, 2026No Comments4 Mins Read
    Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Tumblr WhatsApp Email Telegram Copy Link
    मां के साथ दुष्कर्म करने वाले बेटे को कोर्ट ने सुनाई 25 साल की कठोर कारावास की सजा
    Share
    Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp Pinterest Email

    Durg. दुर्ग। छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले में जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायालय (एफटीसी) ने अपनी ही मां के साथ मारपीट और दुष्कर्म करने वाले आरोपी बेटे को 25 साल के कठोर कारावास और जुर्माने की सजा सुनाई है। यह मामला जिले की फास्ट ट्रैक कोर्ट में न्यायाधीश अवध किशोर की अदालत में चला, जहां आरोपी को सभी सबूतों और गवाहों के बयान के आधार पर दोषी ठहराया गया। कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि आरोपी का कृत्य न केवल मां-बेटे के पवित्र रिश्ते को कलंकित करता है, बल्कि पूरे समाज की अंतरात्मा को झकझोर देने वाला अपराध है। अदालत ने यह भी कहा कि ऐसे अपराध केवल पीड़िता को ही नहीं, बल्कि पूरे समाज में भय और असुरक्षा का माहौल पैदा करते हैं।

    घटना का विवरण
    मामले के अनुसार घटना रात 23 अगस्त 2025 की है। पीड़िता अपने घर में अकेली थीं, जबकि उनके पति और बच्चे नाइट ड्यूटी पर गए हुए थे। उसी दौरान आरोपी बेटा घर पहुंचा और मां से शादी कराने और पैसे देने को लेकर विवाद करने लगा। आरोपी ने शराब खरीदने के लिए 500 रुपए की मांग की। जब मां ने पैसे देने से इनकार किया तो आरोपी ने गाली-गलौज और मारपीट शुरू कर दी। इसके बाद आरोपी ने कमरे का दरवाजा तोड़कर मां को बिस्तर पर पटक दिया और बुरी तरह पीटा। पीड़िता के हाथ, सिर और चेहरे पर गंभीर चोटें आईं। इसके बाद आरोपी ने जबरदस्ती उनके कपड़े उतारकर दुष्कर्म किया। जांच में सामने आया कि आरोपी पहले से हत्या के मामले में जेल में 9 साल की सजा काट चुका था और पैरोल पर बाहर आया था। जेल से लौटने के बाद उसका व्यवहार और अधिक आक्रामक हो गया था।

    सामाजिक शर्म और दुष्कर्म की शिकायत
    पीड़िता ने पहले पुलिस को केवल मारपीट और गाली-गलौज की शिकायत दी थी। अगले दिन उन्होंने अपने पति और बेटी के साथ थाने जाकर लिखित शिकायत में बताया कि आरोपी ने उनके साथ जबरदस्ती दुष्कर्म किया। पीड़िता ने कोर्ट में कहा कि सामाजिक बदनामी और मानसिक सदमे के कारण उन्होंने शुरुआत में यह बात छिपा ली।
    मेडिकल रिपोर्ट और गवाह
    पीड़िता का मेडिकल परीक्षण कराया गया, जिसमें सिर और चेहरे पर चोटों की पुष्टि हुई। हालांकि जबरन दुष्कर्म के प्रत्यक्ष सबूत मेडिकल रिपोर्ट में नहीं पाए गए, क्योंकि जांच घटना के 41 घंटे बाद हुई और पीड़िता बुजुर्ग महिला हैं। इसके बावजूद चोटों के निशान उनके बयान की पुष्टि करते हैं। परिवार के सदस्य भी कोर्ट में बयान देने आए। बेटी ने बताया कि आरोपी बड़ा भाई है और हत्या के मामले में जेल में रहा। पति ने बताया कि घर लौटने पर उन्होंने पत्नी के चेहरे पर चोटें देखीं।

    आरोपी का स्वीकार
    सुनवाई के दौरान आरोपी ने कोर्ट में स्वीकार किया कि उसने मां के कमरे में प्रवेश किया, मारपीट की और उनके कपड़े उतारकर दुष्कर्म किया। हालांकि उसने अपने अपराध का ठीकरा परिवार पर फेंकने की कोशिश की।
    कोर्ट की सख्त टिप्पणी
    कोर्ट ने कहा कि मां-बेटे का रिश्ता समाज का सबसे पवित्र रिश्ता है। आरोपी ने अपने अपराध पर कोई पछतावा नहीं दिखाया, इसलिए नरमी बरतने का कोई कारण नहीं था। अदालत ने अपराध की गंभीरता को देखते हुए कड़ी सजा सुनाई।

    सजा का विवरण
    अदालत ने आरोपी को भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 64(2)(f) के तहत दुष्कर्म का दोषी पाया। उसे 25 साल के कठोर कारावास और 500 रुपए जुर्माने की सजा सुनाई। जुर्माना न देने पर अतिरिक्त 15 दिन की सजा भुगतनी होगी। इसके अलावा, मारपीट के लिए धारा 115(2) के तहत 6 महीने की अतिरिक्त सजा दी गई। हालांकि, घर के भीतर हुई घटना के कारण सार्वजनिक स्थान पर अश्लीलता और जान से मारने की धमकी से संबंधित आरोपों में आरोपी बरी कर दिया गया। यह फैसला केवल पीड़िता के न्याय की पुष्टि नहीं करता, बल्कि समाज में कानून और न्याय का संदेश भी है। अदालत ने यह स्पष्ट किया कि ऐसे अपराधों के प्रति सख्त दृष्टिकोण अपनाया जाएगा और अपराधियों को कोई छुट नहीं दी जाएगी।

    Author Profile

    Knock India
    Latest entries
    • मां के साथ दुष्कर्म करने वाले बेटे को कोर्ट ने सुनाई 25 साल की कठोर कारावास की सजाCRIMEMarch 12, 2026मां के साथ दुष्कर्म करने वाले बेटे को कोर्ट ने सुनाई 25 साल की कठोर कारावास की सजा
    • रायपुर आ रहे यात्री बाल-बाल बचे, बस में लगी भीषण आगछत्तीसगढ़March 12, 2026रायपुर आ रहे यात्री बाल-बाल बचे, बस में लगी भीषण आग
    • छत्तीसगढ़ विधानसभा का बजट सत्र, आज किसान कल्याण से जुड़े विषय पर होगी चर्चाRaipurMarch 12, 2026छत्तीसगढ़ विधानसभा का बजट सत्र, आज किसान कल्याण से जुड़े विषय पर होगी चर्चा
    • स्टेट कैपिटल रीजन की पहली बैठक में शामिल हुए मुख्यमंत्री विष्णुदेव सायRaipurMarch 12, 2026स्टेट कैपिटल रीजन की पहली बैठक में शामिल हुए मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय
    Knock India

    Related Posts

    रायपुर आ रहे यात्री बाल-बाल बचे, बस में लगी भीषण आग

    March 12, 2026

    छत्तीसगढ़ विधानसभा का बजट सत्र, आज किसान कल्याण से जुड़े विषय पर होगी चर्चा

    March 12, 2026

    स्टेट कैपिटल रीजन की पहली बैठक में शामिल हुए मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय

    March 12, 2026

    स्व सहायता समूह से जुड़कर कांसाबेल की महिलाओं ने स्वरोजगार की राह अपनाई

    March 11, 2026

    अंतर्राज्यीय बस स्टैंड से बाबा ट्रैवल्स की बस चोरी, FIR दर्ज

    March 11, 2026

    सरकार ने आंगनबाड़ी केंद्रों में निकाली भर्ती, केवल महिलाएं होंगी पात्र

    March 11, 2026
    RO.NO. – 13672/137
    Advertisement Carousel
    × Popup Image
    विज्ञापन
    अन्य ख़बरें

    मां के साथ दुष्कर्म करने वाले बेटे को कोर्ट ने सुनाई 25 साल की कठोर कारावास की सजा

    March 12, 2026

    रायपुर आ रहे यात्री बाल-बाल बचे, बस में लगी भीषण आग

    March 12, 2026

    छत्तीसगढ़ विधानसभा का बजट सत्र, आज किसान कल्याण से जुड़े विषय पर होगी चर्चा

    March 12, 2026

    स्टेट कैपिटल रीजन की पहली बैठक में शामिल हुए मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय

    March 12, 2026
    हमारे बारे में

    यह एक हिंदी वेब न्यूज़ पोर्टल है जिसमें ब्रेकिंग न्यूज़ के अलावा राजनीति, प्रशासन, ट्रेंडिंग न्यूज, बॉलीवुड, खेल जगत, लाइफस्टाइल, बिजनेस, सेहत, ब्यूटी, रोजगार तथा टेक्नोलॉजी से संबंधित खबरें पोस्ट की जाती है।

    Disclaimer - समाचार से सम्बंधित किसी भी तरह के विवाद के लिए साइट के कुछ तत्वों में उपयोगकर्ताओं द्वारा प्रस्तुत सामग्री ( समाचार / फोटो / विडियो आदि ) शामिल होगी स्वामी, मुद्रक, प्रकाशक, संपादक इस तरह के सामग्रियों के लिए कोई ज़िम्मेदार नहीं स्वीकार करता है। न्यूज़ पोर्टल में प्रकाशित ऐसी सामग्री के लिए संवाददाता / खबर देने वाला स्वयं जिम्मेदार होगा, स्वामी, मुद्रक, प्रकाशक, संपादक की कोई भी जिम्मेदारी नहीं होगी. सभी विवादों का न्यायक्षेत्र रायपुर होगा

    Facebook X (Twitter) Instagram YouTube WhatsApp
    हमसे सम्पर्क करें
    संपादक - KHURSHID ALAM
    मोबाइल - 07828272058
    ईमेल - [email protected]
    कार्यालय - Near Ratan Bhawan Phool Chowk Nayapara,CSEB Road Raipur (C.G.)
    March 2026
    M T W T F S S
     1
    2345678
    9101112131415
    16171819202122
    23242526272829
    3031  
    « Feb    
    Facebook X (Twitter) Instagram Pinterest
    • Home
    • Contact Us
    • MP Info RSS Feed
    © 2026 ThemeSphere. Designed by ThemeSphere.

    Type above and press Enter to search. Press Esc to cancel.