रायपुर। छत्तीसगढ़ शासन के मुख्य सचिव ने सभी अपर मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव, सचिव, विशेष सचिव (स्वतंत्र प्रभार) सभी विभागाध्यक्ष और कलेक्टर को पत्र जारी किया है। इसमें उल्लेख किया गया है कि उच्चतम न्यायालय के फैसले और भारत सरकार से जारी निर्देशों के तहत राज्य सूचना आयोग को आवेदकों से प्राप्त शिकायत एवं द्वितीय अपील की सुनवाई एवं निराकरण के लिये हाईब्रिड तरीके अपनाये जाने तथा ई-फाईलिंग की सुविधा दी जानी है।
मुख्य सचिव ने समस्त विभागों को निर्देशित किया है कि वेबपोर्टल rtionline.cg.gov.in में सभी जनसूचना अधिकारियों एवं प्रथम अपीलीय अधिकारियों के पंजीयन किये जाने की समीक्षा हेतु नोडल अधिकारी नियुक्त किये जाएं। मंत्रालय स्तर के समस्त जनसूचना अधिकारी के लिए सामान्य प्रशासन विभाग में एक नोडल अधिकारी, सभी विभागों में अन्य जितने भी जनसूचना अधिकारी हैं, के लिए विभागाध्यक्ष कार्यालय में एक नोडल अधिकारी तथा जिलों में एक जिला नोडल अधिकारी नियुक्त किए जाएं। यह नियुक्ति 26 दिसंबर – 23 तक अनिवार्य रूप से करने को कहा गया है।
नगरीय निकायों को जारी किया कारण बताओ नोटिस
छत्तीसगढ़ शासन के नगरीय प्रशासन और विकास विभाग के अवर सचिव दानिएल एक्का ने नगरीय प्रशासन से जुड़े समस्त प्रमुख कार्यालयों के प्रथम अपीलीय अधिकारियों, यथा – नगरीय प्रशासन के क्षेत्रीय कार्यालयों, नगर पालिक निगम, नगर पालिका परिषद और नगर पंचायतों को कारण बताओ नोटिस जारी किया है।
इस पत्र में उल्लेख है कि छत्तीसगढ़ शासन के RTI PORTAL में नगरीय निकायों के किसी भी जनसूचना और प्रथम अपीलीय अधिकारियों द्वारा अब तक स्व पंजीयन की कार्यवाही नहीं की गई है, जो अत्यंत खेदजनक है। अवर सचिव ने इसे अनुशासनहीनता मानते हुए सभी संबंधित अधिकारियों को एक सप्ताह के भीतर कारण स्पष्ट करने को कहा है। अन्यथा संबंधित अधिकारी के खिलाफ एक पक्षीय कार्यवाही करने की चेतावनी दी गई है।
नगरीय प्रशासन मंत्रालय के अवर सचिव द्वारा जारी किये गए इस शो कॉज नोटिस से समझा जा सकता है कि RTI को लेकर नगरीय निकायों के अधिकारी कितने गंभीर हैं। शासन द्वारा तैयार RTI PORTAL से लोगों को जानकारियां लेने में आसानी होगी। ऐसे में नगरीय निकायों के अधिकारियों द्वारा इसे रूचि नहीं दिखाना सवालिया निशान खड़े करता है।