एमसीबी
मतदाताओं की सुविधा बढ़ाने और मतदान दिवस की व्यवस्थाओं को सरल बनाने के उद्देश्य से निर्वाचन आयोग ने दो और व्यापक निर्देश जारी किए हैं। इनमें मतदान केंद्रों के बाहर मोबाइल जमा सुविधा प्रदान करना और प्रचार नियमों का सरलीकरण शामिल है। ये निर्देश लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 और निर्वाचन संचालन नियम, 1961 के संबंधित प्रावधानों के अनुरूप है।
शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में मोबाइल फोन के बढ़ते उपयोग और मतदाताओं विशेषकर वरिष्ठ नागरिकों, महिलाओं और दिव्यांगजनों को मतदान दिवस पर मोबाइल फोन संभालने में होने वाली कठिनाइयों को ध्यान में रखते हुए, आयोग ने मतदान केंद्रों के ठीक बाहर मोबाइल जमा सुविधा की अनुमति देने का निर्णय लिया है। मतदान केंद्र से 100 मीटर की परिधि के भीतर केवल बंद (स्विच ऑफ) स्थिति में मोबाइल फोन रखने की अनुमति होगी। मतदान केंद्र के प्रवेश द्वार के पास साधारण पिजनहोल बॉक्स या जूट बैग रखे जाएंगे, जिनमें मतदाताओं को अपने मोबाइल फोन जमा करने होंगे। मोबाइल फोन मतदान केंद्र के अंदर ले जाने की अनुमति नहीं होगी। हालांकि, कुछ मतदान केंद्रों को स्थानीय प्रतिकूल परिस्थितियों के आधार पर रिटर्निंग ऑफिसर द्वारा इस प्रावधान से छूट दी जा सकती है। मतदान केंद्र के भीतर मतदाता की गोपनीयता सुनिश्चित करने वाला निर्वाचन संचालन नियम 49 एम सख्ती से लागू रहेगा।
इसके अतिरिक्त, मतदान दिवस पर व्यवस्थाओं को बेहतर बनाने के उद्देश्य से आयोग ने प्रचार की अनुमति सीमा को निर्वाचन कानूनों के अनुरूप मतदान केंद्र से 100 मीटर की दूरी तक सीमित कर दिया है। मतदान दिवस पर मतदान केंद्र के 100 मीटर के दायरे में चुनाव प्रचार की अनुमति नहीं होगी। अतः मतदान दिवस पर उम्मीदवारों द्वारा मतदान दिवस पर ऐसे बूथ, जिनसे वे आधिकारिक मतदाता सूचना पर्ची (VIS) न होने की स्थिति में अनौपचारिक पहचान पर्ची वितरित करते हैं, अब मतदान केंद्र से 100 मीटर की दूरी के बाहर लगाए जा सकेंगे। मुख्य निर्वाचन आयुक्त श्री ज्ञानेश कुमार तथा निर्वाचन आयुक्तगण डॉ. सुखबीर सिंह संधू एवं डॉ. विवेक जोशी के नेतृत्व में भारत निर्वाचन आयोग विधिक ढांचे के अनुसार निष्पक्ष निर्वाचन कराने के लिए प्रतिबद्ध है और साथ ही मतदाताओं के लिए सुविधाएं बढ़ाने हेतु लगातार नवाचार करता रहेगा।
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