नई दिल्ली: राहुल गांधी को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ कथित अपमानजनक टिप्पणी को लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ दायर आपराधिक मानहानि मामले में निचली अदालत की कार्यवाही पर रोक लगा दी है। भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) कार्यकर्ता नवीन झा ने अमित शाह के खिलाफ कथित टिप्पणी को लेकर 2019 में राहुल गांधी के खिलाफ मामला दर्ज कराया था।
झारखंड में चल रहा था मामला
आपको बता दें कि झारखंड में चल रहे मानहानि मामले को रद्द करने की मांग वाली याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को राहत दी है। सुप्रीम कोर्ट ने रांची की निचली अदालत में चल रहे मानहानि मामले पर रोक लगा दी है। राहुल गांधी की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने झारखंड सरकार और शिकायतकर्ता नवीन झा को नोटिस जारी किया है।
क्या कहा राहुल गांधी के वकील ने
वहीं, राहुल गांधी के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि अगर आप प्रभावित पक्ष नहीं हैं तो आप केस दर्ज नहीं कर सकते। सुप्रीम कोर्ट ने अपने कई फैसलों में यह बात कही है। आपको बता दें कि राहुल गांधी ने 2019 में तत्कालीन भाजपा अध्यक्ष अमित शाह को लेकर एक बयान दिया था, जिसके चलते उनके खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर किया गया था। इस केस को रोकने के लिए राहुल गांधी ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी।
क्या है पूरा मामला
दरअसल, 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले चाईबासा में अपने एक भाषण के दौरान राहुल गांधी ने अमित शाह के लिए कथित तौर पर 'हत्यारा' शब्द का इस्तेमाल किया था। न्यायमूर्ति विक्रम नाथ और न्यायमूर्ति संदीप मेहता की पीठ ने राहुल गांधी की अपील पर झारखंड सरकार और भाजपा नेता को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। राहुल गांधी ने झारखंड उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती दी है। उच्च न्यायालय ने निचली अदालत में राहुल गांधी के खिलाफ कार्यवाही को रद्द करने का अनुरोध करने वाली उनकी याचिका को खारिज कर दिया था।
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