रायपुर। छत्तीसगढ़ में नगरीय निकाय व त्रिस्तरीय पंचायत की घोषणा होते ही आचार संहिता भी लागू हो गई है। आचार संहिता के अनुपालन और चुनावी कार्यक्रम के मद्देनजर रायपुर जिला कलेक्टर ने भी आदेश जारी कर दिया है। इसके अनुसार प्रदेश के शासकीय कर्मचारियों की छुट्टियों पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। विशेष परिस्थितियों में ही छुट्टी की अनुमति दी जाएगी, लेकिन इसके लिए आवश्यक प्रक्रियाओं का पालन करना होगा।
जिला निर्वाचन अधिकारी एवं कलेक्टर डॉ. गौरव कुमार सिंह ने आदेश जारी करते हुए स्पष्ट किया है कि अधिकृत अधिकारी की मंजूरी के बिना शासकीय अधिकारी और कर्मचारी अवकाश पर नहीं जा सकेंगे। छत्तीसगढ राज्य निर्वाचन आयोग रायपुर के द्वारा दिनांक 20.01.2025 को नगरीय निकाय / त्रि-स्तरीय पंचायत आम निर्वाचन 2024-25 के लिये कार्यक्रम जारी किए जाने के साथ ही आदर्श आचरण संहिता प्रभावशील हो चुकी है, जो निर्वाचन समाप्ति तक लागू रहेगी।
आदेश के अनुसार नगरीय निकाय / त्रि-स्तरीय पंचायत आम निर्वाचन 2024-25 की कार्यवाही सम्पन्न होते तक एतद् द्वारा सभी शासकीय / अर्द्धशाकीय / केन्द्रीय कार्यालयो एवं भारत सरकार के उपक्रमो के अधिकारियो एवं कर्मचारियो के सभी प्रकार के अवकाश को प्रतिबंधित किया जाता है। हालांकि विशेष परिस्थितियों में अवकाश ले सकते हैं।