बिलासपुर। छत्तीसगढ़ की न्यायधानी बिलासपुर से एक मामला सामने आया हैं। जहां बिलासपुर प्रेस क्लब के सदस्य श्रीकांत प्रजापति हुक्का बार का संचालन करते पाए गए हैं।
बता दें कि, उनके खिलाफ बिलासपुर पुलिस ने कोटपा एक्ट के तहत धारा 04, 21(1), 21(2) 27 सिगरेट और अन्य तंबाखू अधिनियम 2023 के तहत कार्यवाही करते हुए गिरफ्तार किया गया है।
प्रेस सदस्य प्रजापति के इस अवैधानिक कृत्य से बिलासपुर प्रेस क्लब की साख को गहरा आघात पहुंचा है। इसलिए बिलासपुर प्रेस क्लब की कार्यकारिणी ने 4 दिसंबर को आपात बैठक आयोजित कर सर्वसम्मति से यह प्रस्ताव पास किया है कि, जब तक इस मामले में श्रीकांत प्रजापति पूरी तरह से निर्दोष साबित नहीं हो जाते हैं, तब तक उनको बिलासपुर प्रेस क्लब की सदस्यता से निलंबित रखा जायेगा। इस अवधि में उनके प्रेस क्लब में आरोपी के आने जाने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। साथ ही उन्हें क्लब की विभिन्न गतिविधियों से दूर रखने को कहा गया हैं।