नई दिल्ली। बैंकों, हाउसिंग फाइनेंस कंपनियों और गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) के उधारकर्ताओं को त्योहारी सीजन के दौरान भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) से महत्वपूर्ण लाभ मिला है। ऋण ग्राहकों के हितों को ध्यान में रखते हुए, आरबीआई ने फ्लोटिंग रेट टर्म लोन को बंद करने के लिए फोरक्लोजर शुल्क और प्री-पेमेंट पेनल्टी को समाप्त कर दिया है। नतीजतन, बैंक और एनबीएफसी उन ग्राहकों पर कोई जुर्माना या क्लोजर चार्ज नहीं लगा पाएंगे जो अपने फ्लोटिंग रेट लोन को बंद करना चुनते हैं।
बैंक-NBFC के फोरक्लोजर चार्जेज वसूली स्थगित
भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति बैठक के दौरान लिए गए निर्णयों के बारे में जानकारी देते हुए गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा कि केंद्रीय बैंक ने पिछले कई वर्षों में ग्राहकों के हितों की रक्षा के लिए कई उपाय किए हैं। इन प्रयासों के तहत, फ्लोटिंग रेट टर्म लोन लेने वाले व्यक्तियों को अपने लोन को बंद करने का विकल्प चुनने पर फोरक्लोज़र शुल्क या प्री-पेमेंट पेनल्टी नहीं देनी पड़ती है, जिससे व्यवसाय इस प्रावधान से बाहर हो जाते हैं।
RBI गवर्नर ने घोषणा की है कि इन दिशा-निर्देशों को और विस्तारित करने का निर्णय लिया गया है। ये दिशा-निर्देश माइक्रो और स्मॉल एंटरप्राइजेज को दिए जाने वाले ऋणों पर भी लागू होंगे। इसका मतलब यह है कि बैंक और एनबीएफसी आने वाले दिनों में माइक्रो और स्मॉल एंटरप्राइजेज को दिए जाने वाले फ्लोटिंग रेट टर्म लोन पर फोरक्लोजर चार्ज या प्री-पेमेंट पेनाल्टी नहीं लगा पाएंगे। शक्तिकांत दास ने कहा कि इस संबंध में जल्द ही सार्वजनिक परामर्श के लिए एक मसौदा परिपत्र जारी किया जाएगा।
ये होते है फ्लोटिंग रेट वाले लोन
बैंक दो तरह से लोन की ब्याज दरें तय करते हैं। एक प्रकार फ्लोटिंग रेट लोन है, जबकि दूसरा फिक्स्ड रेट लोन है। फ्लोटिंग रेट लोन बेंचमार्क दर पर आधारित होता है। उदाहरण के लिए, जब भी भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) अपनी नीतिगत दरों, विशेष रूप से रेपो दर को समायोजित करता है, तो बैंक भी फ्लोटिंग रेट लोन पर ब्याज दरों को उसी हिसाब से संशोधित करते हैं। अगर RBI दर घटाता है, तो बैंक इन लोन पर ब्याज दरें कम कर देंगे। इसके विपरीत, फिक्स्ड रेट लोन की ब्याज दरें स्थिर होती हैं। उधार लेने के समय निर्धारित दरें लोन की पूरी अवधि के दौरान अपरिवर्तित रहती हैं।
बैंक और NBFC फ्लोटिंग दरों पर होम लोन देते हैं। इसके विपरीत, गोल्ड लोन, कार लोन और एजुकेशन लोन की ब्याज दरें तय होती हैं। भारतीय रिजर्व बैंक ने अब यह तय किया है कि बैंक और NBFC सूक्ष्म और लघु उद्यमों को दिए जाने वाले फ्लोटिंग रेट टर्म लोन पर फोरक्लोजर चार्ज या प्री-पेमेंट पेनाल्टी नहीं लगा पाएंगे, अगर इन लोन को समय से पहले चुका दिया जाता है।