चेन्नई। सदगुरु जग्गी वासुदेव एक नामचीन व्यक्ति हैं जिन्हें आध्यात्मिक गुरु के रूप में विश्व स्तर पर मान्यता प्राप्त है। भारत में उनका कद विशेष रूप से महत्वपूर्ण है, जिसके कारण उनके बहुत से अनुयायी हैं। हालांकि, हाल ही में, उन्होंने एक अलग कारण से ध्यान आकर्षित किया है। मद्रास उच्च न्यायालय ने युवतियों को सिर मुंडवाने और सांसारिक जीवन त्यागकर तपस्वियों की तरह जीवन जीने के लिए प्रोत्साहित करने के बारे में सवाल उठाया है, खासकर यह देखते हुए कि उन्होंने खुद अपनी बेटी की शादी कर दी है।
ईशा फाउंडेशन के संस्थापक से HC ने पूछा सवाल
न्यायमूर्ति एस.एम. सुब्रमण्यम और वी. शिवगनम ने ईशा फाउंडेशन के संस्थापक से एक सवाल पूछा, जब एक सेवानिवृत्त प्रोफेसर ने आरोप लगाया कि उनकी दो शिक्षित बेटियों का ब्रेनवॉश किया गया है और उन्हें ईशा योग केंद्र में स्थायी रूप से रहने के लिए मजबूर किया गया है। एस. कामराज, जो पहले कोयंबटूर में तमिलनाडु कृषि विश्वविद्यालय में पढ़ाते थे, ने एक याचिका दायर कर अनुरोध किया कि उनकी बेटियों को व्यक्तिगत रूप से अदालत में पेश किया जाए।
बीते सोमवार को 42 और 39 साल की दो महिलाएं अदालत में पेश हुई और कहा कि वे अपनी मर्जी से ईशा फाउंडेशन में रह रही हैं। महिलाओं ने पहले भी एक दशक पुराने मामले में इसी तरह की गवाही दी थी, जिसमें उनके माता-पिता ने दावा किया था कि उनके द्वारा “छोड़ दिए जाने” के बाद से उनका जीवन “नरक” बन गया है। हालांकि, न्यायाधीशों ने मामले की आगे की जांच करने का फैसला किया और पुलिस को ईशा फाउंडेशन से संबंधित सभी मामलों की सूची तैयार करने का निर्देश दिया।
क्या है ईशा फाउंडेशन का दावा
न्यायाधीश शिवगनम ने कहा कि, “हम यह समझना चाहते हैं कि एक व्यक्ति जिसने अपनी बेटी की शादी कर दी है और एक अच्छा जीवन जी रहा है, वह अन्य बेटियों को अपना सिर मुंडवाने और एकांत जीवन जीने के लिए क्यों प्रोत्साहित करेगा।” ईशा फाउंडेशन ने जोर देकर कहा कि, महिलाएं स्वेच्छा से उनके साथ रहना चुनती हैं। उन्होंने टिप्पणी की, “हमारा मानना है कि वयस्क व्यक्तियों के पास अपने स्वयं के मार्ग चुनने की स्वतंत्रता और विवेक है। हम विवाह या त्याग की वकालत नहीं करते हैं, क्योंकि ये व्यक्तिगत विकल्प हैं। ईशा योग केंद्र में, हजारों व्यक्ति हैं जो त्यागी नहीं हैं, साथ ही कुछ ऐसे भी हैं जिन्होंने ब्रह्मचर्य या त्याग का विकल्प चुना है।” उन्होंने यह भी उल्लेख किया कि उनके पास केवल एक लंबित पुलिस मामला है, जबकि अदालत ने एक अन्य मामले पर रोक लगा दी है।