नई दिल्ली। छत्तीसगढ़ का बहुचर्चित शराब घोटाला मामले में सुप्रीम कोर्ट ने ईडी-ईओडब्लू के जाँच का सामना कर रहे अनवर ढेबर के स्वास्थ्य की जाँच के लिए एम्स के डॉक्टरों की टीम से रिपोर्ट तलब किया है। राज्य सरकार की ओर से दायर विशेष अनुमति याचिका पर सर्वोच्च न्यायालय ने यह आदेश दिया है।
हाई कोर्ट से मेडिकल आधार पर मिली थी जमानत
अनवर ढेबर की ओर से हाईकोर्ट को यह बताया गया था कि, उन्हें गंभीर स्वास्थ्य समस्याएँ हैं। उनकी ओर से अदालत को बताया गया कि, उनका उपचार स्थानीय स्तर पर संभव नहीं है। उनके वकील की ओर से अदालत में मेडिकल रिपोर्ट भी पेश किए गए। जिसके आधार पर उन्हें उच्च न्यायालय से ज़मानत मिल गई थी। अनवर ढेबर को यह ज़मानत ईओडब्लू के प्रकरण में मिली थी। तब ईडी ने शराब घोटाला मामले में गिरफ़्तार नहीं किया था।
राज्य की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट का निर्देश
हाईकोर्ट से मिली ज़मानत को चुनौती देने राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में विशेष अनुमति याचिका याने एसएलपी दायर की। राज्य सरकार ने जस्टिस अभय एस ओका के समक्ष अनवर ढेबर को स्वास्थ्य आधार पर मिली ज़मानत का विरोध किया है। सुप्रीम कोर्ट के कोर्ट नंबर 6 याने जस्टिस अभय ओका ने सरकार की ओर से पेश तर्को को सुनने के बाद निर्देश दिए-“एम्स के डॉक्टरों का मेडिकल बोर्ड गठित हो, यह बोर्ड 10 दिनों के भीतर अनवर ढेबर के स्वास्थ्य की जाँच करेगा। यह रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट देखेगा।”