नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने एक नई पेंशन योजना का ऐलान किया है। इसका नाम यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) होगा। ये फैसला कैबिनेट की बैठक में लिया गया। इस योजना के तहत अगर किसी सरकारी कर्मचारी ने न्यूनतम 25 साल तक काम किया तो रिटायरमेंट के पहले नौकरी के आखिरी 12 महीने के एवरेज बेसिक पे का 50 फीसदी पेंशन के रूप में मिलेगा।
अगर किसी पेंशनभोगी को मौत हो जाती है, तो उसके परिवार को कर्मचारी की मौत के वक्त तक मिलने वाली पेंशन का 60 फीसदी परिवार को मिलेगा। अगर कोई 10 साल बाद नौकरी छोड़ देता है तो उसे 10 हजार रुपए पेंशन मिलेगी।
केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि आज केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सरकारी कर्मचारियों के लिए यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) को मंजूरी दे दी है। इस योजना से केंद्र सरकार के लगभग 23 लाख कर्मचारियों को यूनिफाइड पेंशन स्कीम से लाभ होगा। कर्मचारियों के पास NPS और UPS में से किसी एक को चुनने का विकल्प होगा। यूनिफाइड पेंशन स्कीम के तहत महंगाई इंडेक्सेशन का लाभ मिलेगा।
अश्विनी वैष्णव ने कहा कि यूनिफाइड पेंशन स्कीम आने वाले समय में लागू होगी। उन्होंने कहा कि इस स्कीम के 5 पिलर्स हैं।
50 प्रतिशत सुनिश्चित पेंशन इस योजना का पहला स्तंभ है और दूसरा स्तंभ सुनिश्चित पारिवारिक पेंशन होगी। यूनिफाइड पेंशन स्कीम के तहत कम से कम 10 साल की नौकरी के बाद रिटायरमेंट पर 10 हजार रुपये प्रति माह सुनिश्चित न्यूनतम पेंशन मिलेगी।
ऐसे लागू की गई स्कीम
अश्विनी वैष्णव ने कहा कि हमने केंद्र सरकार के जॉइंट कंसल्टेटिव मैकेनिज्म (JCM) के साथ कई बार मीटिंग की। इसके बाद दुनिया के कई देशों में किस तरह की स्कीम लागू हैं, इस पर भी विचार विमर्श किया। भारत की अर्थव्यवस्था और केंद्र सरकार के बजट को समझने के लिए आरबीआई के साथ मीटिंग की गईं। इसके बाद यूनिफाइड पेंशन स्कीम को लागू किया गया। वैष्णव ने कहा कि कर्मचारियों की ओर से ये मांग की गई थी कि उन्हें सुनिश्चित पेंशन दी जाए। इस डिमांड पर हमने रिसर्च किया और 50 फीसदी सुनिश्चित पेंशन इस योजना के तहत लेकर आए हैं।