मुंबई। मुंबई की एक विशेष अदालत में एक युवक को लड़की से अपने प्यार का इजहार करने के आरोपों पर 2 साल की सजा सुनाई है। युवक पर आरोप है कि उसने एक नाबालिक लड़की से अपने प्यार का इजहार करते हुए उसे आई लव यू बोला था। जिसपर विशेष अदालत के न्यायाधीश अश्विनी लोखंडे ने उसे 2 वर्ष की कठोर सजा सुनाई है।
क्या है पूरा मामला
दरअसल या पूरा मामला सितंबर 2019 का है। शिकायतकर्ता ने अपने शिकायत में बताया कि उसने अपनी नाबालिक बेटी को चाय पत्ती लेने के लिए दुकान भेजा था। लेकिन रोते हुए घर लौटी। इस पर जब मां ने उसके रोने का कारण पूछा तो लड़की ने बताया कि, इमारत की पहली मंजिल पर रहने वाले एक लड़के ने उसका हाथ पकड़ा और उसे ‘आई लव यू’ कहा।
वहीं इस मामले पर आरोपी युवक ने कहा कि, उसका पीड़िता के साथ प्रेम संबंध था और उसने (लड़की ने) खुद उसे घटना वाले दिन मिलने के लिए बुलाया था।
जिस पर अब न्यायाधीश ने फैसला सुनाते हुए कहा कि, यह साबित हो चुका है कि आरोपी ने लड़की के साथ बाल का प्रयोग किया। आरोपी द्वारा कहे गए शब्दों से निश्चित रूप से पीड़िता की गरिमा को ठेस पहुंची है। लड़की घटना के समय 14 वर्ष की थी।”