नई दिल्ली। 4 फरवरी को आदेश जारी कर कहा गया कि अपनी पैकिंग मशीनरी का GST पंजीकरण न कराने वाले पान मसाला, गुटखा और इसी तरह के तंबाकू उत्पादों के निर्माताओं पर एक लाख तक जुर्माना लग सकता है। इन निर्माताओं को 1 अप्रैल से GST अधिकारियों के पास अपनी पैकिंग मशीनरी का पंजीकरण कराने कहा गया है।
बता दें कि,फाइनेंस बिल 2024 में केंद्रीय GST अधिनियम(GST ACT) में संशोधन पेश किया गया है, जहां पंजीकृत नहीं होने वाली प्रत्येक मशीन के लिए ₹1 लाख का जुर्माना लगाया जाएगा। इसके अलावा, ऐसी गैर-अनुपालन मशीनरी को कुछ मामलों में जब्ती और जब्ती के जोखिम का सामना करना पड़ेगा। राजस्व सचिव संजय मल्होत्रा ने कहा कि, GST परिषद ने इससे पहले हुई बैठक में फैसला किया था कि पान मसाला, गुटखा और इसी तरह के अन्य उत्पादों का पंजीकरण होना चाहिए ताकि हम उनकी उत्पादन क्षमता पर नजर रख सकें।
“हालांकि, पंजीकरण करने में विफल रहने पर कोई दंड नहीं था। इसलिए परिषद ने फैसला किया था कि कुछ जुर्माना लगाया जाना चाहिए। इसलिए वित्त विधेयक में मशीनों का पंजीकरण नहीं कराने पर एक लाख रुपये तक के जुर्माने का प्रावधान किया गया है।