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    Raigarh Crime News: शादी का झांसा देकर शारीरिक शोषण करने वाला आरोपी गिरफ्तार; महिला थाना पुलिस की 24 घंटे में बड़ी कार्रवाई

    Knock IndiaBy Knock IndiaJuly 27, 2026No Comments3 Mins Read
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    Raigarh Crime News: शादी का झांसा देकर शारीरिक शोषण करने वाला आरोपी गिरफ्तार; महिला थाना पुलिस की 24 घंटे में बड़ी कार्रवाई
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    गौरी शंकर गुप्ता/रायगढ़ (छत्तीसगढ़)। रायगढ़ जिले में महिला संबंधी अपराधों पर अंकुश लगाने और पीड़ितों को त्वरित न्याय दिलाने के उद्देश्य से चलाए जा रहे ‘अभियान संवेदना’ के तहत महिला थाना पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (SSP) श्री शशि मोहन सिंह के दिशा-निर्देशन एवं डीएसपी (महिला सेल) श्रीमती उन्नति ठाकुर के सुपरविजन में कार्रवाई करते हुए पुलिस ने शादी का झांसा देकर शारीरिक शोषण करने वाले आरोपी को शिकायत दर्ज होने के महज 24 घंटे के भीतर गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है।

    गिरफ्तार आरोपी मूल रूप से पड़ोसी राज्य ओडिशा का निवासी है और रायगढ़ के चक्रधरनगर क्षेत्र में किराए का मकान लेकर रह रहा था।

    जान-पहचान से प्रेम संबंध, फिर शादी का झूठा वादा

    महिला थाना रायगढ़ में 26 जुलाई 2026 को 24 वर्षीय पीड़िता ने अपनी शिकायत दर्ज कराई। पीड़िता के अनुसार, चक्रधरनगर क्षेत्र में काम करने के दौरान उसकी मुलाकात चाय-नाश्ते की दुकान संचालित करने वाले नरेंद्र कुमार बारिक उर्फ राजू से हुई थी।

    • लगातार शोषण: आरोपी ने पीड़िता को प्रेमजाल में फंसाया और शादी का पक्का वादा करते हुए उसे अपने विश्वास में लिया। इसके बाद 1 जनवरी 2026 से जुलाई 2026 तक आरोपी ने शादी का आश्वासन देकर लगातार पीड़िता के साथ शारीरिक संबंध बनाए।

    • शादी से इनकार: जब 21 जुलाई 2026 को पीड़िता ने आरोपी पर शादी करने का दबाव बनाया, तो आरोपी अपने वादे से साफ मुकर गया और विवाह करने से इनकार कर दिया।

    • मामला दर्ज: पीड़िता की लिखित शिकायत पर महिला थाना रायगढ़ में अपराध क्रमांक 70/2026 के तहत भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 69 (शादी का झूठा वादा कर शारीरिक संबंध बनाना) के अंतर्गत मामला दर्ज कर विवेचना शुरू की गई।

    24 घंटे में दबिश देकर आरोपी को दबोचा

    मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए डीएसपी श्रीमती उन्नति ठाकुर के मार्गदर्शन में महिला थाना प्रभारी उप निरीक्षक कुसुम कैवर्त की अगुवाई में विशेष टीम का गठन किया गया।

    पुलिस टीम ने त्वरित कार्रवाई करते हुए पीड़िता एवं गवाहों के विस्तृत बयान दर्ज किए तथा पीड़िता का आवश्यक चिकित्सीय परीक्षण कराया। इसके तुरंत बाद पुलिस टीम ने आरोपी के संभावित ठिकाने पर दबिश देकर उसे हिरासत में लिया। कड़ी पूछताछ के दौरान आरोपी ने अपना जुर्म स्वीकार कर लिया। इसके बाद आरोपी का स्वास्थ्य परीक्षण कराकर उसे स्थानीय अदालत में प्रस्तुत किया गया, जहां से न्यायालय ने उसे न्यायिक रिमांड पर जेल भेजने का आदेश दिया।

    ओडिशा का मूल निवासी है आरोपी

    गिरफ्तार आरोपी का विवरण इस प्रकार है:

    • नाम व पहचान: नरेंद्र कुमार बारिक उर्फ राजू (35 वर्ष), पिता नरेंद्र कुमार बारिक।

    • मूल निवासी: ग्राम जगन्नाथ प्रसाद नवासाही, थाना भंडारी पोखरी, जिला भद्रक (ओडिशा)।

    • वर्तमान पता: तपन घोष का किराए का मकान, टीधी टावर, अंकुर हॉस्पिटल के सामने, थाना चक्रधरनगर, जिला रायगढ़ (छत्तीसगढ़)।

    इस त्वरित और प्रभावी कार्रवाई में महिला थाना प्रभारी उप निरीक्षक कुसुम कैवर्त, एएसआई सरस्वती महापात्रे, एएसआई परमेश्वर गुप्ता, प्रधान आरक्षक संदीप भगत, प्रधान आरक्षक राजेश उरांव और आरक्षक हेमंत एक्का की सराहनीय भूमिका रही।

    एसएसपी श्री शशि मोहन सिंह का संदेश

    कार्रवाई के पश्चात रायगढ़ के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक श्री शशि मोहन सिंह ने जिले की महिलाओं और नागरिकों के लिए संदेश जारी किया:

    “महिलाओं की सुरक्षा, सम्मान और उन्हें सुरक्षित वातावरण प्रदान करना रायगढ़ पुलिस की सर्वोच्च प्राथमिकता है। महिला अपराधों में संलिप्त किसी भी आरोपी को बख्शा नहीं जाएगा। मैं पीड़ित महिलाओं से अपील करता हूं कि वे बिना किसी भय, डर या संकोच के आगे आएं और पुलिस को अपनी समस्या बताएं। रायगढ़ पुलिस ‘अभियान संवेदना’ के माध्यम से ऐसे मामलों में त्वरित, संवेदनशील और निष्पक्ष कार्रवाई के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है।”

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