गौरी शंकर गुप्ता/रायगढ़ (छत्तीसगढ़)। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (SSP) शशि मोहन सिंह के कड़े रुख और स्पष्ट निर्देशों के तहत रायगढ़ जिले में नशा मुक्ति जागरूकता अभियान चलाने के साथ-साथ अवैध शराब के कारोबार पर पूरी तरह नकेल कसने के लिए विशेष अभियान “ऑपरेशन आघात” चलाया जा रहा है। इसी अभियान के तहत जोबी चौकी पुलिस ने मुस्तैदी का परिचय देते हुए ग्राम डोमनारा में छापा मारकर पैदल अवैध महुआ शराब बेचने जा रहे दो आरोपियों को धर दबोचा। पुलिस ने उनके कब्जे से 7 लीटर हाथ भट्टी से निर्मित कच्ची महुआ शराब बरामद की है।
नशा मुक्ति जागरूकता के साथ-साथ पुलिस का प्रहार
रायगढ़ जिले के जोबी चौकी क्षेत्र में पुलिस द्वारा एक तरफ जहाँ आम नागरिकों और ग्रामीणों को नशे के दुष्प्रभावों के प्रति जागरूक करने के लिए लगातार नशा मुक्ति अभियान चलाया जा रहा है, वहीं दूसरी तरफ अवैध शराब के कोचियों और तस्करों पर सख्त कानूनी कार्रवाई की जा रही है। इसी कड़ी में पुलिस को अवैध शराब परिवहन की सटीक जानकारी हासिल हुई।
मुखबिर की सूचना पर महंत मोहल्ला में घेराबंदी
प्राप्त विवरण के अनुसार, 24 जुलाई 2026 को चौकी प्रभारी सहायक उप निरीक्षक (ASI) लक्ष्मी राठौर के नेतृत्व में जोबी पुलिस को विश्वसनीय मुखबिर से पुख्ता सूचना मिली। सूचना में बताया गया कि ग्राम डोमनारा निवासी दो व्यक्ति एक थैले में अवैध महुआ शराब भरकर पैदल बिक्री करने के लिए अपने घर की ओर आ रहे हैं।
सूचना मिलते ही चौकी प्रभारी के निर्देश पर प्रधान आरक्षक योगेश उपाध्याय के साथ पुलिस टीम तत्काल मौके के लिए रवाना हुई। पुलिस टीम ने ग्राम डोमनारा स्थित महंत मोहल्ला में योजनाबद्ध तरीके से घेराबंदी की और दोनों संदेहियों को रोककर पूछताछ व तलाशी ली।
7 लीटर कच्ची महुआ शराब जब्त, 2 आरोपी गिरफ्तार
पुलिस टीम द्वारा तलाशी लेने पर आरोपी दिलीप दास महंत पिता छेदूदास महंत (39 वर्ष), निवासी ग्राम डोमनारा के कब्जे वाले थैले से 7 लीटर हाथ भट्टी से निर्मित कच्ची महुआ शराब बरामद हुई।
सघन पूछताछ के दौरान उसके साथ मौजूद दूसरे संदेही शत्रुघन दास महंत पिता बनर्जी दास महंत (31 वर्ष), निवासी ग्राम डोमनारा की भी इस अवैध शराब बिक्री के कारोबार में बराबर की संलिप्तता पाई गई। पुलिस ने गवाहों की उपस्थिति में अवैध महुआ शराब को विधिवत जब्त कर लिया और दोनों आरोपियों को हिरासत में ले लिया।
खरसिया थाने में आबकारी एक्ट का मामला दर्ज
बरामद शराब की जब्ती के बाद दोनों आरोपियों के खिलाफ छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम की धारा 34(2) एवं 59(क) के तहत गैर-जमानती अपराध पंजीबद्ध किया गया। चूंकि जोबी चौकी क्षेत्र थाना खरसिया के अंतर्गत आता है, इसलिए थाना खरसिया में अपराध दर्ज कर वैधानिक वैधानिक व कानूनी प्रक्रिया पूरी की गई।
इस त्वरित व सफल कार्रवाई में चौकी प्रभारी एएसआई लक्ष्मी राठौर के कुशल नेतृत्व में प्रधान आरक्षक योगेश उपाध्याय, आरक्षक चन्द्र कुमार लोधा और आरक्षक राजाराम राठिया की सक्रिय व सराहनीय भूमिका रही।
