रायपुर। सशस्त्र बल वीरता पुरस्कार मिलने वाले जवानों-अधिकारियों को नियोक्ता, यानी जिस बल में वे भर्ती होते हैं, उन्हें 1 बार में 20 लाख की सम्मान राशि दी जाती है. उसके अलावा राज्य सरकार की तरफ से उन्हें 20 हजार प्रति माह जीवन भर के लिए दिया जाता है. इस बात की जानकारी गृह मंत्री विजय शर्मा ने छत्तीसगढ़ विधानसभा में गुरुवार को प्रश्नकाल में भाजपा विधायक रामकुमार टोप्पो के सवाल के जवाब में दी.
विधायक रामकुमार टोप्पो ने गृह मंत्री विजय शर्मा से पूछा कि क्या वीरता कार्य पर पदक प्राप्त करने वाले छत्तीसगढ़ राज्य सशस्त्र बल के जवानों-अधिकारियों को कोई सम्मान राशि दी जाती है? 2024 से अब तक कितने जवानों को वीरता पदक प्राप्त हुए हैं? गृह मंत्री विजय शर्मा ने कहा कि छत्तीसगढ़ राज्य पुलिस एवं छत्तीसगढ़ सशस्त्र बल के जवानों को राष्ट्रपति वीरता पदक एवं वीरता पदक प्राप्त होने पर भारत सरकार, गृह मंत्रालय द्वारा निर्धारित मौद्रिक भत्ता प्रदाय किया जाता है, तथा राज्य पुलिस बल कार्मिकों को छत्तीसगढ़ शौर्य पदक प्राप्त होने पर राज्य सरकार द्वारा निर्धारित मौद्रिक भत्ता प्रदाय किया जाता है.
छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी परिपत्र अनुसार, छत्तीसगढ़ राज्य के स्थायी निवासी जो विभिन्न राज्य बलों, केन्द्रीय अर्धसैनिक बलों एवं सेना में सेवारत् हैं, तथा छत्तीसगढ़ के आम नागरिक, पुलिस बल कार्मिक, जिन्हें वीरतापूर्ण कार्य के लिए शौर्य-युद्ध सेवा मेडल श्रृंखला अन्तर्गत प्राप्त चक्र-मेडल प्राप्त होने पर दिए जाने वाले अनुदान राशि-भूमि के एवज में नगद राशि दी जाती है.
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