Raipur. रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में मंगलवार को विधानसभा स्थित उनके कक्ष में आयोजित मंत्रिपरिषद की बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। बैठक में राज्य के प्रशासन, ऊर्जा, खेल, भर्ती व्यवस्था और कानून से जुड़े कई प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। इन फैसलों को राज्य के प्रशासनिक सुधार और विकास की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। कैबिनेट बैठक में सबसे महत्वपूर्ण निर्णय छत्तीसगढ़ धर्म स्वातंत्रय विधेयक, 2026 के प्रारूप को मंजूरी देना रहा। इस विधेयक का उद्देश्य राज्य में किसी भी व्यक्ति को बलपूर्वक, प्रलोभन, कपटपूर्ण नीति, अनुचित प्रभाव या मिथ्या निरूपण के माध्यम से धर्म परिवर्तन कराने की घटनाओं पर प्रभावी रोक लगाना है। सरकार का मानना है कि इस कानून के लागू होने से धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार की रक्षा होगी और किसी भी प्रकार के दबाव या लालच के जरिए होने वाले धर्म परिवर्तन पर नियंत्रण किया जा सकेगा।
बैठक में एक अन्य महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए मंत्रिपरिषद ने विशुद्ध रूप से राजनीतिक आंदोलनों से जुड़े मामलों को वापस लेने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी। इसके तहत मंत्रिपरिषद की उप-समिति द्वारा अनुशंसित 13 प्रकरणों को न्यायालय से वापस लेने की स्वीकृति प्रदान की गई है। ऊर्जा के क्षेत्र में भी कैबिनेट ने महत्वपूर्ण फैसला लिया। मंत्रिपरिषद ने अपारंपरिक ऊर्जा स्रोतों पर आधारित संयंत्रों और परियोजनाओं के लिए अनुदान की दरें तय करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी। इसके तहत क्रेडा (CREDA) द्वारा सोलर हाईमास्ट संयंत्र के लिए वर्ष 2024-25 और 2025-26 में 1 लाख 50 हजार रुपये का राज्य अनुदान दिया जाएगा। वहीं वर्ष 2026-27 और इसके बाद के वर्षों में निविदा दर का 30 प्रतिशत या 1 लाख 50 हजार रुपये, जो भी कम होगा, उतना अनुदान प्रदान किया जाएगा। इसी तरह घरेलू बायोगैस संयंत्र को भी बढ़ावा देने का निर्णय लिया गया है। 2 से 6 घन मीटर क्षमता वाले संयंत्रों के लिए वर्ष 2024-25 और 2025-26 में 9 हजार रुपये प्रति संयंत्र का अनुदान दिया जाएगा। वर्ष 2026-27 और आगे के वर्षों में भी सभी क्षमताओं के लिए 9 हजार रुपये प्रति संयंत्र की सहायता प्रदान की जाएगी।
कैबिनेट बैठक में छत्तीसगढ़ उपकर (संशोधन) विधेयक, 2026 के प्रारूप को भी मंजूरी दी गई। इस निर्णय के तहत पंजीयन पर लगने वाला अतिरिक्त उपकर शुल्क समाप्त कर दिया जाएगा। उल्लेखनीय है कि वर्ष 2023 में राजीव गांधी मितान क्लब योजना के वित्त पोषण के लिए संपत्ति के अंतरण पर स्टाम्प शुल्क के अतिरिक्त 12 प्रतिशत उपकर लगाया गया था। चूंकि वर्तमान में यह योजना संचालित नहीं है, इसलिए अतिरिक्त उपकर समाप्त करने का फैसला लिया गया है। मंत्रिपरिषद ने छत्तीसगढ़ नगर तथा ग्राम निवेश (संशोधन) विधेयक, 2026 और छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल अधिनियम, 1972 (संशोधन) विधेयक 2026 के प्रारूप को भी मंजूरी दी है।भर्ती प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी और व्यवस्थित बनाने के लिए कैबिनेट ने छत्तीसगढ़ कर्मचारी चयन मंडल विधेयक, 2026 को भी स्वीकृति प्रदान की है। इसके तहत राज्य शासन के विभिन्न विभागों में तकनीकी और गैर-तकनीकी तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी के पदों के लिए भर्ती परीक्षा आयोजित करने और उम्मीदवारों के चयन के लिए छत्तीसगढ़ कर्मचारी चयन मंडल का गठन किया जाएगा।
इसके अलावा कैबिनेट ने छत्तीसगढ़ (लोक भर्ती एवं व्यावसायिक परीक्षाओं में अनुचित साधनों की रोकथाम) विधेयक, 2026 को भी मंजूरी दी। इस कानून का उद्देश्य भर्ती परीक्षाओं में पारदर्शिता, निष्पक्षता और विश्वसनीयता सुनिश्चित करना है तथा परीक्षा में नकल या अन्य अनुचित साधनों के इस्तेमाल पर रोक लगाना है। मंत्रिपरिषद ने छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 40, 50 और 59 में संशोधन के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी। खेल सुविधाओं को बढ़ावा देने के लिए कैबिनेट ने राजनांदगांव जिला क्रिकेट एसोसिएशन को राजगामी संपदा की 5 एकड़ भूमि आवंटित करने का निर्णय लिया है। इस भूमि पर आधुनिक सुविधाओं से युक्त क्रिकेट मैदान और क्रिकेट अकादमी का निर्माण किया जाएगा, जिससे राज्य में क्रिकेट प्रतिभाओं को बेहतर प्रशिक्षण का अवसर मिल सकेगा। सरकार के अनुसार ये फैसले राज्य के प्रशासनिक सुधार, ऊर्जा विकास, खेल सुविधाओं के विस्तार और भर्ती प्रणाली में पारदर्शिता लाने की दिशा में महत्वपूर्ण साबित होंगे।
मंत्रिपरिषद के निर्णय
माननीय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में आज यहां विधानसभा स्थित उनके प्रतिकक्ष में आयोजित कैबिनेट बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए –
1. मंत्रिपरिषद की बैठक में छत्तीसगढ़ धर्म स्वातंत्रय विधेयक, 2026 के प्रारूप का अनुमोदन किया गया। इस विधेयक का उद्देश्य छत्तीसगढ़ राज्य में एक धर्म से दूसरे धर्म में परिवर्तन के लिए बल प्रयोग, प्रलोभन, कपटपूर्ण नीति व साधनों, अनुचित प्रभाव या मिथ्या निरूपण पर प्रभावी ढंग से रोक लगाना है।
2. मंत्रिपरिषद द्वारा विशुद्ध रूप से राजनीतिक आंदोलनों से संबंधित प्रकरणों को न्यायालय से वापस लिये जाने के संबंध में गठित मंत्रिपरिषद की उप-समिति द्वारा अनुशंसित 13 प्रकरणों को माननीय न्यायालय से वापस लिए जाने का अनुमोदन किया गया।
3. मंत्रिपरिषद द्वारा अपारम्परिक ऊर्जा स्त्रोतों पर आधारित संयंत्रों व परियोजनाओं हेतु अनुदान की दरों का निर्धारण किए जाने के प्रस्ताव पर सहमति दी गई।
क्रेडा द्वारा सोलर हाईमास्ट संयंत्र वर्ष 2024-25 एवं 2025-26 के लिए 01 लाख 50 हजार रूपए का राज्य अनुदान तथा वर्ष 2026-27 एवं आगामी वर्षाें के लिए निविदा दर का 30 प्रतिशत अथवा 01 लाख 50 हजार रूपए जो भी कम हो, प्रस्तावित किया गया है। इसी तरह घरेलू बॉयो गैस संयंत्र न्यूनतम 2 से 6 घन मीटर के लिए वर्ष 2024-25 एवं 2025-26 में 9 हजार रूपए प्रति संयंत्र तथा वर्ष 2026-27 एवं आगामी वर्षाें के लिए 9 हजार रूपए प्रति संयंत्र सभी क्षमताओं के लिए प्रस्तावित किया गया है।
4. मंत्रिपरिषद की बैठक में छत्तीसगढ़ उपकर (संशोधन) विधेयक, 2026 के प्रारूप का अनुमोदन किया गया। इससे पंजीयन पर प्रभार्य उपकर शुल्क समाप्त हो जाएगा। यहां यह उल्लेखनीय है कि वर्ष 2023 में राजीव गांधी मितान क्लब योजना के वित्त पोषण के सम्पत्ति के अंतरण पर प्रभार्य स्टाम्प शुल्क के अतिरिक्त 12 प्रतिशत की दर से उपकर अधिरोपित किया गया था। वर्तमान में राजीव गांधी मितान क्लब योजना संचालित नहीं है, इस कारण पंजीयन पर अतिरिक्त उपकर शुल्क को समाप्त करने का निर्णय लिया गया।
5. मंत्रिपरिषद की बैठक में छत्तीसगढ़ नगर तथा ग्राम निवेश (संशोधन) विधेयक, 2026 के प्रारूप का अनुमोदन किया गया।
6. मंत्रिपरिषद की बैठक में छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल अधिनियम, 1972 (संशोधन) विधेयक 2026 के प्रारूप का अनुमोदन किया गया।
7. मंत्रिपरिषद की बैठक में छत्तीसगढ़ कर्मचारी चयन मण्डल विधेयक, 2026 के प्रारूप का अनुमोदन किया गया। यहां यह उल्लेखनीय है कि राज्य शासन के विभिन्न कार्यालयों में तकनीकी और गैर तकनीकी तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी के नियुक्तियों के लिए उम्मीदवारांे के चयन और परीक्षा आयोजित करने के लिए छत्तीसगढ़ कर्मचारी चयन मण्डल का गठन किया जाएगा।
8. मंत्रिपरिषद द्वारा छत्तीसगढ़ (लोक भर्ती एवं व्यावसायिक परीक्षाओं में अनुचित साधनों की रोकथाम) विधेयक 2026 के प्रारूप का अनुमोदन किया गया। इस विधेयक का उद्देश्य लोक परीक्षा प्रणाली में अधिक पारदर्शिता, निष्पक्षता और विश्वसनीयता को कायम करना है।
9. मंत्रिपरिषद द्वारा छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 40, 50 एवं 59 में संशोधन विधेयक 2026 के प्रारूप का अनुमोदन किया गया।
10. मंत्रिपरिषद द्वारा जिला क्रिकेट एसोसिएशन राजनांदगांव को राजगामी संपदा की 5 एकड़ भूमि आबंटित करने का निर्णय लिया गया। इस भूमि पर अत्याधुनिक खेल मैदान क्रिकेट अकादमी का निर्माण किया जाएगा।
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