बिलासपुर। सीपत क्षेत्र के मोहरा में कानफोडू डीजे बजाने पर पुलिस ने दो वाहन समेत साउंड सिस्टम जब्त कर लिया है. इसके साथ ही संचालक सुरेंद्र कुमार रजक एवं दीपक यादव के विरूद्ध छत्तीसगढ़ कोलाहल अधिनियम 1985 के नियम धारा 4, 5, 6, 15, 16 का उल्लंघन करना पाते हुए कार्रवाई कर न्यायालय पेश किया गया है.
सीपत थाना क्षेत्र में गणेश विसर्जन कानून व्यवस्था ड्यूटी के दौरान सूचना मिली की घटना स्थल ग्राम मोहरा एवं पंधी में आम जगह में डीजे संचालक के द्वारा अपने पिकअप वाहन क्रमांक सीजी 10 बी एम 0819 एवं स्वराज माजदा क्रमांक सीजी 16 सीपी 1610 में डीजे का सेट लगा हुआ है, और तेज ध्वनि पर डीजे बजा रहा था, जिससे आम नागरिकों को परेशानी हो रही थी.
पूर्व में डीजे संचालकों को मीटिंग के दौरान उच्च न्यायालय के आदेशों का पालन करने हेतु हिदायत दी गई थी. उसके बावजूद द्वारा निर्देशों का उल्लंघन कर डीजे बजाया जा रहा था. मौके पर डीजे बजाने अनुमति पत्रक नहीं होना बताया गया एवं अनावेदक द्वारा उच्च न्यायालय द्वारा जारी निर्देशों का उल्लंघन करना पाया गया.
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