बिलासपुर। सीपत क्षेत्र के मोहरा में कानफोडू डीजे बजाने पर पुलिस ने दो वाहन समेत साउंड सिस्टम जब्त कर लिया है. इसके साथ ही संचालक सुरेंद्र कुमार रजक एवं दीपक यादव के विरूद्ध छत्तीसगढ़ कोलाहल अधिनियम 1985 के नियम धारा 4, 5, 6, 15, 16 का उल्लंघन करना पाते हुए कार्रवाई कर न्यायालय पेश किया गया है.
सीपत थाना क्षेत्र में गणेश विसर्जन कानून व्यवस्था ड्यूटी के दौरान सूचना मिली की घटना स्थल ग्राम मोहरा एवं पंधी में आम जगह में डीजे संचालक के द्वारा अपने पिकअप वाहन क्रमांक सीजी 10 बी एम 0819 एवं स्वराज माजदा क्रमांक सीजी 16 सीपी 1610 में डीजे का सेट लगा हुआ है, और तेज ध्वनि पर डीजे बजा रहा था, जिससे आम नागरिकों को परेशानी हो रही थी.
पूर्व में डीजे संचालकों को मीटिंग के दौरान उच्च न्यायालय के आदेशों का पालन करने हेतु हिदायत दी गई थी. उसके बावजूद द्वारा निर्देशों का उल्लंघन कर डीजे बजाया जा रहा था. मौके पर डीजे बजाने अनुमति पत्रक नहीं होना बताया गया एवं अनावेदक द्वारा उच्च न्यायालय द्वारा जारी निर्देशों का उल्लंघन करना पाया गया.
Author Profile
Latest entries
छत्तीसगढ़June 19, 2026मोदी सरकार के 12 वर्षों में रोजगार, गरीब कल्याण और अर्थव्यवस्था को मिली नई मजबूती: उद्योग मंत्री श्री लखनलाल देवांगन
छत्तीसगढ़June 19, 2026धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा का जीवन जल, जंगल और जमीन की रक्षा के संघर्ष की अमर गाथा : मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय
छत्तीसगढ़June 19, 2026लोकसभा अध्यक्ष श्री ओम बिरला ने मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय से की सौजन्य भेंट
छत्तीसगढ़June 19, 2026मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय से महाराष्ट्र के विधायक प्रतिनिधिमंडल ने की सौजन्य मुलाकात




