बिलासपुर। छत्तीसगढ़ के मशहूर शराब घोटाला मामले में 9 महीने से जेल की हवा खा रहे आबकारी विभाग के बड़े अधिकारी अरुणपति त्रिपाठी की जमानत याचिका हाई कोर्ट ने मंजूर कर ली है। 25000 के मुचलके पर उन्हें अदालत से ये राहत मिली है। मामले पर जस्टिस गौतम भादुड़ी ने अपना फैसला रिज़र्व रखा था जिसे जारी कर दिया गया है।
मई 2023 में हुई थी गिरफ्तारी
प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने शराब घोटाले मामले में मई 2023 में आबकारी विभाग के वरिष्ठ अधिकारी और शराब वितरण कंपनी सीएसएमसीएल के पूर्व एमडी अरुण पति त्रिपाठी को गिरफ्तार किया था। पूछताछ कर ईडी की विशेष अदालत ने जेल भेज दिया था।
विशेष अदालत से खारिज हो गई थी याचिका अरुण पति त्रिपाठी ने अपने एडवोकेट के माध्यम से विशेष अदालत में जमानत अर्जी लगाई थी। जिसे खारिज कर दिया गया। जिसके बाद उन्होंने हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में भी जमानत याचिका दायर की थी। जिसमें राहत नहीं मिली, तब हाईकोर्ट में दोबारा जमानत अर्जी लगाई।