बिलासपुर। बिलासपुर कलेक्टर अवनीश कुमार शरण ने शहर में रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक ध्वनि विस्तारक यंत्रों के इस्तेमाल पर पूरी तरह से रोक लगा दी है। आगामी सीबीएससी की बोर्ड परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए कलेक्टर अवनीश कुमार शरण ने यह आदेश जारी किया है। अपने आदेश में उन्होंने कहा कि, आए दिन त्योहारों के नाम पर गली, मोहल्लों में तेज आवाज के साथ डीजे और लाउडस्पीकरों का इस्तेमाल किया जा रहा है। जिसकी वजह से लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है।
आदेश में साफ़ कहा गया है कि, सामान्य ध्वनि विस्तारक यंत्रों के उपयोग के लिए भी अनुमति लेना अब जरुरी होगा। सक्षम अधिकारी के बिना अनुमति इनके इस्तेमाल पर पूरी तरह से रोक लगा दी गयी है।