Election Commission sends notice to Mohammed Shami: भारतीय क्रिकेटर मोहम्मद शमी ने अपने दमदार प्रदर्शन से टीम इंडिया को कई बार जीत दिलाई है। खासतौर पर 2023 वर्ल्ड कप में उनकी गेंदबाजी को लम्बे समय तक याद रखा जाएगा, जिसकी बदौलत भारत ने अजेय रहते हुए फाइनल में जगह बनाई थी। मगर अब शमी को चुनाव आयोग से पहले नोटिस भेजा गया है, जिसमें उन्हें नागरिकता साबित करने के लिए कहा गया है। रिपोर्ट्स के अनुसार शमी को कोलकाता में SIR (Special Intensive Revision) वेरिफिकेशन सुनवाई के लिए बुलाया गया था।
यह सुनवाई सोमवार को जादवपुर के एक स्कूल में होनी थी, जहां मोहम्मद शमी को अपने भाई मोहम्मद कैफ के साथ पेश होना था। हालांकि, शमी उस दिन हाजिर नहीं हो सके क्योंकि वह इस समय राजकोट में हैं और विजय हजारे ट्रॉफी में बंगाल की ओर से खेल रहे हैं। इसके चलते उन्होंने चुनाव आयोग से नई तारीख देने का अनुरोध किया।

चुनाव आयोग ने उनके अनुरोध को स्वीकार करते हुए सुनवाई की नई तारीख तय कर दी है। अब मोहम्मद शमी की SIR वेरिफिकेशन प्रोसेस 9 से 11 जनवरी के बीच पूरी की जाएगी। शमी कोलकाता नगर निगम के वार्ड नंबर 93 के मतदाता हैं, जो रशीबिहारी विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आता है।
फॉर्म में निकली गड़बड़
पश्चिम बंगाल के मुख्य निर्वाचन अधिकारी (CEO) कार्यालय से जुड़े एक अधिकारी ने बताया कि मोहम्मद शमी और उनके भाई द्वारा भरा गया एन्यूमरेशन फॉर्म सही तरीके से नहीं भरा गया था। इसी वजह से दोनों को सुनवाई के लिए बुलाया गया है। अधिकारियों के मुताबिक, यह एक सामान्य प्रक्रिया है और फॉर्म से जुड़ी जानकारी स्पष्ट करने के बाद मामला सुलझ जाएगा।
फिलहाल, मोहम्मद शमी क्रिकेट में व्यस्त हैं और नई तारीखों पर चुनाव आयोग के सामने पेश होकर जरूरी दस्तावेजों और जानकारी के जरिए अपनी नागरिकता और मतदाता रिकॉर्ड को लेकर स्थिति साफ करेंगे।
Author Profile
Latest entries
छत्तीसगढ़January 30, 2026निजी अस्पतालों में आज आयुष्मान से इलाज बंद, 1500 करोड़ बकाया को लेकर विरोध छत्तीसगढ़January 30, 2026धान खरीदी पर सियासत तेज .. CM साय का कांग्रेस पर तंज—‘मुद्दाविहीन है इसलिए आंदोलन’ छत्तीसगढ़January 30, 2026देशभर के 800 स्कूलों की प्रतियोगिता में सुदूर अंचल के स्कूल ने मारी बाजी छत्तीसगढ़January 30, 2026सरोज पांडेय पर राज्यसभा-चुनाव में महत्वपूर्ण जानकारी छिपाने का आरोप: हाईकोर्ट में लंबित याचिका, गवाही के बाद फिर होगी सुनवाई