बलरामपुर। बलरामपुर रामानुजगंज जिले में फसल गिरदावरी कार्य में लापरवाही बरतने और कार्य में उदासीनता दिखाने पर पटवारी को निलंबित किया गया है। तहसीलदार की जांच रिपोर्ट के आधार पर कलेक्टर राजेंद्र कटारा ने पटवारी पर निलंबन की कार्यवाही की है। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है।
पूरा मामला रामचंद्रपुर तहसील का है। तहसीलदार रामचन्द्रपुर के प्रतिवेदन अनुसार विवेक शुभम वैभव, पटवारी तहसील रामचन्द्रपुर द्वारा फसल गिरदावरी (मौसम खरीफ) वर्ष 2025-26 के कार्य में लापरवाही बरती। जाँच उपरांत लापरवाही एवं उदासीनता प्रमाणित होने के फलस्वरूप उनका उक्त कृत्य छ०ग० सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 के नियम-3 (1) (2) (3) के विपरित होने से विवेक शुभम वैभव, पटवारी को छ०ग० सिविल सेवा (वर्गीकरण नियंत्रण एवं अपील) नियम 1966 के नियम 9 के उपनियम (1) (क) के तहत् तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है। साथ ही निलंबन अवधि में इनका मुख्यालय कलेक्टर (भू-अभिलेख शाखा) जिला बलरामपुर-रामानुजगंज नियत किया गया है।
निलंबन अवधि मे विवेक शुभम वैभव, पटवारी को नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता की पात्रता भी होगी। आदेश की प्रति उच्च अधिकारियों को भी भेजी गई है।
देखें आदेश…

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